संबंधित खबरें
हिमंत सरकार ने की बड़ी कार्रवाई, असम में 24 घण्टें में 416 लोगों को किया गया गिरफ्तार, बाकी राज्यों के लिए बना रोल मॉडल
कांग्रेस के बुरे दिन बरकरार! हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद इस राज्य से आई बुरी खबर, सहयोगी ने ही दे दिया बड़ा घाव
विपक्ष के लगातार अमित शाह पर किए जा रहे हमलों का बीजेपी ने निकाला तोड़, पार्टी जल्द शुरू करेगी ये काम, कांग्रेस और सपा की उड़ने वाली है नींद
'वीटो लगाने की अनुमति नहीं देगा…' जाने बिना नाम लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश की लगा दी क्लास?
जंगल में मिला 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए, आखिर किसने छुपाई करोड़ों की संपत्ति, जब पुलिस को पता चला तो फटी रह गई आंखें
अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे एकनाथ शिंदे? अचानक उठाया ऐसा कदम, महाराष्ट्र की राजनीति में आ गया भूचाल, भाजपाइयों के उड़ गए होश
India News (इंडिया न्यूज़), Vadodara Beef Samosas: गुजरात के वडोदरा में सोमवार (8 अप्रैल) को एक भोजनालय के मालिकों को पुलिस ने गोमांस युक्त समोसा बेचते हुए पाए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया। वडोदरा पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर शहर के पानीगेट इलाके में हुसैनी समोसा सेंटर पर छापा मारा और 113 किलोग्राम मांस जब्त किया। जिसके बाद इसे परीक्षण के लिए फोरेंसिक लैब में भेजा गया, जहां पुष्टि हुई कि यह गाय का मांस था।इसके बाद पुलिस ने भोजनालय के मालिक यूसुफ शेख और नईम शेख को उनके चार कर्मचारियों के साथ गिरफ्तार कर लिया।
बता दें कि, गिरफ़्तारी के बाद पूछताछ के दौरान, भोजनालय मालिकों ने खुलासा किया कि उन्हें गोमांस की आपूर्ति इमरान कुरेशी नामक व्यक्ति करता था। उनके इनपुट के आधार पर पुलिस ने कुरेशी को गिरफ्तार कर लिया। वडोदरा के पुलिस उपायुक्त पन्ना मोमाया ने कहा कि हमें सूचना मिली कि कुछ लोग गाय के मांस का उपयोग करके एक घर से समोसा बेच रहे थे। जिसके बाद हमने छापेमारी की और 61 किलोग्राम तैयार समोसे, 113 किलोग्राम गोमांस और 152 किलोग्राम समोसा जब्त किया। फिर हमने सामग्री को फोरेंसिक लैब में भेजा जहां पुष्टि हुई कि यह गाय का मांस था।
CSK vs KKR: चेपॉक में जीत की पटरी पर लौटी चेन्नई, KKR को CSK ने 7 विकेट से दी शिकस्त
पुलिस उपायुक्त मोमाया ने कहा कि दुकान चलाने वाले लोगों के पास नगर निगम या खाद्य सुरक्षा विभाग से कोई लाइसेंस नहीं था। डीसीपी ने कहा कि वे अपने ग्राहकों को बताए बिना शहर भर में ये समोसे बेच रहे थे। राज्य सरकार ने साल 2017 में गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया। संशोधित अधिनियम में गोहत्या के लिए 1-5 लाख रुपये के जुर्माने के साथ-साथ आजीवन कारावास का प्रावधान शामिल है। साथ ही आगे की जांच चल रही है।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.