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India News(इंडिया न्यूज), Atishi Marlena: मनीश सिसोदिया को ईडी और सीबीआई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। बता दें कि इनकी रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी को राहत मिली है। वहीं आतिशी मर्लेना के आंखें भी नम हो गई। बता दें कि बीते समय में आप के कई नेता ईडी और सीबीआई के चंगुल में फंस गए हैं लेकिन अब संजय सिंह और मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं लेकिन संयोजक अरविंद केजरीवाल के जमानत का अभी तक कोई संयोग नहीं बैठ रहा है। आइए इस खबर में हम आपको बताते हैं पूरी जानकारी।
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मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को झूठे केस में फंसाकर 17 महीने जेल में रखा गया। यह कहते हुए आतिशी रोने लगीं। दिल्ली की मंत्री ने कहा कि आज सत्य की जीत हुई है। दिल्ली की शिक्षा की जीत हुई है। दिल्ली के बच्चों की जीत हुई है।
#WATCH | Delhi Minister and AAP leader Atishi breaks down as she remembers AAP leader Manish Sisodia
He has been granted bail by the Supreme Court in the Delhi Excise policy case. pic.twitter.com/eh9oib3uRp
— ANI (@ANI) August 9, 2024
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आतिशी ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के बच्चों को उज्ज्वल भविष्य दिया। आज हमें खुशी है कि सिसोदिया को जमानत मिल गई। जल्द ही वह समय आएगा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ जाएंगे। वहीं, दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आज दिल्ली और देश के लोगों के लिए खुशी का दिन है। जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने पूरे देश में शिक्षा क्रांति का रोल मॉडल पेश किया, लेकिन सरकार ने उन्हें बिना किसी सबूत के 17 महीने जेल में रखा है। आज सत्य की जीत हुई है। हम सभी सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं।
आपको बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि सिसोदिया 17 महीने से हिरासत में हैं और मामले की सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है, जिसके कारण वे त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित हैं। पीठ ने कहा कि इन मामलों में जमानत के लिए मनीष सिसोदिया को निचली अदालत में भेजना सही नहीं होगा।
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