इंडिया न्यूज, (Vijay Mallya Contempt Case) सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को अवमानना मामले में 4 माह की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माना न चुकाने पर दो महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भी सुनाई है। इसके अलावा विदेश में ट्रांसफर किए गए 40 मिलियन डॉलर 4 हफ्ते में चुकाने के लिए भी कहा। शीर्ष अदालत ने माल्या को अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को चार करोड़ डॉलर हस्तांतरित करने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था।
माल्या पर संपत्ति का सही ब्यौरा न देने का आरोप
माल्या को संपत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए 2017 में अदालत के आदेशों की अवहेलना का दोषी माना गया था। कोर्ट के इस फैसले पर माल्या की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अपने खिलाफ अवमानना मामले में व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश होने के लिए दो सप्ताह का अंतिम अवसर दिया था। वहीं आपको बतादें माल्या मार्च 2016 से यूके में है। वह 18 अप्रैल, 2017 को स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा निष्पादित प्रत्यर्पण वारंट पर जमानत पर है।
जानिये इतने बैंकों ने लगाई थी याचिका
माल्या के खिलाफ एसबीआई के नेतृत्व में 13 बैंकों ने लंदन की अदालत में याचिका दायर की थी। इनमें कॉर्पोरेशन बैंक, बैंक आॅफ बड़ौदा, फेडरल बैंक लिमिटेड, इंडियन ओवरसीज बैंक, आईडीबीआई बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, स्टेट बैंक आॅफ मैसूर, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक आॅफ इंडिया और जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड शामिल थे।
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