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Waqf Board: मोदी सरकार का बड़ा प्लान! वक्फ एक्ट में संशोधन की तैयारी कल पेश हो सकता है बिल

Himanshu Pandey • LAST UPDATED : August 4, 2024, 11:19 am IST

pm modi

India News (इंडिया न्यूज), Waqf Board: मोदी सरकार एक बड़े प्लान की तैयारी कर रहा है वक्फ एक्ट में बड़े संशोधन करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। इस प्रस्तावित 40 संशोधनों के मुताबिक वक्फ बोर्ड की ओर से संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्तियों के लिए भी अनिवार्य सत्यापन का प्रस्ताव रखा गया है। सूत्रों ने बताया कि वक्फ एक्ट में संशोधन करने वाला विधेयक अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है।

संसद में वक्फ एक्ट संशोधन विधेयक कर सकता है पेश

सूत्रों के मुताबिक, सरकार वक्फ एक्ट संशोधन विधेयक 5 अगस्त को संसद में पेश कर सकती है। मोदी सरकार में 5 अगस्त की तारीख का खास महत्व है। क्योंकि 5 अगस्त 2019 को ही जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का विधेयक संसद में पेश किया गया था। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन पीएम मोदी ने किया था। सूत्रों के मुताबिक, वक्फ बोर्डों के पास करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं। 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने बेसिक वक्फ एक्ट में संशोधन कर वक्फ बोर्डों को और अधिकार दिए थे। वक्फ बोर्ड द्वारा अपनी घोषित संपत्ति को वापस पाने के लिए जमीन मालिक को कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को अपनी घोषित करने का अधिकार 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार के दौरान मिला था।

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वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर लग सकता है अंकुश

बता दें, इससे पहले केंद्र सरकार ने राज्य में वक्फ बोर्डों को किसी भी संपत्ति पर दावा करने के व्यापक अधिकारों और ज्यादातर राज्यों में ऐसी संपत्ति के सर्वेक्षण में देरी का संज्ञान लिया था। सरकार ने संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए वक्फ संपत्तियों की निगरानी में जिला मजिस्ट्रेटों को शामिल करने की संभावना पर भी विचार किया था। वक्फ बोर्ड के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ कोर्ट में ही की जा सकती है, लेकिन ऐसी अपीलों पर फैसले के लिए कोई समय सीमा नहीं है। कोर्ट का फैसला अंतिम होता है। जनहित याचिका को छोड़कर हाईकोर्ट में अपील का कोई प्रावधान नहीं है।

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