India News (इंडिया न्यूज), Prime Minister: भारत में प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कार्यक्रम देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पल होता है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पीएम मोदी 8 जून को अपने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने वाले हैं। लेकिन इस शपथ में वास्तव में क्या शामिल है और प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का सम्मान किसे प्राप्त है? इसके बारे में हम इस स्टोरी में बात करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री की शपथ आने वाले प्रधानमंत्री द्वारा की गई एक गंभीर घोषणा है, जो भारत के संविधान को बनाए रखने और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और समर्पण के साथ निर्वहन करने की उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।
बता दें कि,प्रधानमंत्री के लिए पद की शपथ भारत के संविधान द्वारा अनुच्छेद 75(1) के तहत निर्धारित की गई है। शपथ का सटीक शब्दांकन इस प्रकार है कि मैं, (नाम), ईश्वर की शपथ लेता/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। उसके बाद मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से निर्वहन करूँगा और मैं संविधान और कानून के अनुसार सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के न्यायपूर्ण व्यवहार करूँगा।
यह शपथ राष्ट्र की सेवा करते हुए लोकतंत्र, कानून के शासन और न्याय के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह बिना किसी भेदभाव या पक्षपात के निष्पक्ष रूप से शासन करने और सभी नागरिकों के हितों की रक्षा करने की प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी पर जोर देती है।
बता दें कि, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। जो उनके कार्यकाल की आधिकारिक शुरुआत को चिह्नित करता है। यह गंभीर समारोह आम तौर पर राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास पर, गणमान्य व्यक्तियों, राजनेताओं और मीडिया प्रतिनिधियों की भीड़ के बीच होता है। गोपनीयता की शपथ भारत के संविधान द्वारा अनुच्छेद 75 (II) के तहत निर्धारित की गई है।
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