इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Bombay High Court Order: अभी तक आपने सुना होगा कि तलाक के बाद पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देता है, लेकिन हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक नया नियम बना दिया है कि तलाक के बाद पत्नी अपने पति को गुजारा भत्ता देगी। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एक पत्नी को आदेश दिया (bombay high court decision) कि वह अपने तलाकशुदा पति को हर माह गुजारा भत्ता दे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों। क्या है मामला।
आपको बता दें कि हिंदू मैरिज एक्ट (Hindu Marriage Act) की धारा-25 के तहत तलाक के समय एक साथ या फिर महीने के हिसाब से गुजारा भत्ता तय किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर पति का वेतन 20 हजार है और पत्नी का 50 हजार। तो दोनों की इनकम 70 हजार मानी जाएगी। दोनों पार्टनर का अधिकार 35-35 हजार पर होगा। कोर्ट इस तरह से इनकम को ध्यान में रखकर फैसला सुनाता है। साथ ही ये भी देखता है कि बच्चे किसके साथ रहते हैं। उनके कितने खर्च हैं। उस आधार पर भी खर्चा तय होता है। पति के पास नौकरी न होने की स्थिति पर बच्चों की देखरेख का खर्च भी पत्नी के पास होता है अगर वह नौकरीपेशा है तब।
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दोनों पक्षों की इनकम और प्रॉपर्टी को देखते हुए कोर्ट ने पत्नी को आदेश दिया कि वो अपने पति को हर महीने तीन हजार रुपए गुजारा भत्ता दे।
जब एक व्यक्ति दूसरे को खाना, कपड़ा, घर, एजुकेशन और मेडिकल जैसी बेसिक जरूरत की चीजों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देता है तो उसे मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता कहते हैं।
अगर पति और पत्नी के रिश्ते खराब हो गए हैं और दोनों एक-दूसरे के साथ कानूनी तौर पर नहीं रहते हैं तो पति या पत्नी, दोनों में से कोई भी गुजारा भत्ता की अर्जी कोर्ट में लगा सकता है।
हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 के अनुसार, पति और पत्नी दोनों एक-दूसरे से गुजारा भत्ता की डिमांड कर सकते हैं।
शारीरिक या मानसिक तौर से कमजोर पति जो पैसे कमाने के लायक नहीं है। तलाकशुदा पत्नी। बुजुर्ग माता-पिता। अविवाहित या विधवा बहन। बता दें कि अगर पति ने अगर पत्नी से गुजारा भत्ता लेने का दावा किया है, तो पति को कोर्ट में साबित करना होगा कि वो शारीरिक या मानसिक तौर पर कमाने के लायक नहीं है और उसकी पत्नी कमाती है।
Bombay High Court Order
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