क्या है आर्टिकल 240?
पंजाब इस बिल से क्यों है नाराज?
चंडीगढ़ पर विवाद काफी पुराना
क्या है कांग्रेस और AAP के दावे?
आर्टिकल 240 प्रेसिडेंट को कुछ यूनियन टेरिटरीज़ (UTs), जैसे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, और पुडुचेरी (जब वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली भंग या सस्पेंड हो) के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। प्रेसिडेंट इन यूनियन टेरिटरीज़ की शांति, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के लिए कानून बना सकते हैं, लेकिन कांग्रेस नेता इसे चिंताजनक कदम मानते हैं. पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले पर अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए .उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ को पंजाब से अलग करने की कोई भी कोशिश चिंताजनक है. इस बीच, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि अगर यह बिल पास हो जाता है तो चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटिव नियम लागू हो जाएंगे.