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Afghanistan: तालिबान में ढाई दशक पुराना कानून लागू, अब नहीं कर सकेंगे ये काम

BY: Shubham Pathak • LAST UPDATED : February 20, 2024, 5:52 am IST
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Afghanistan: तालिबान में ढाई दशक पुराना कानून लागू, अब नहीं कर सकेंगे ये काम

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India News(इंडिया न्यूज),Afghanistan: अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के सत्ता में जब से आई है तब से लगातार रूप से कानून में बदलाव कर रही है। जिसके चलते पूरे अफगानिस्तान को कही ना कही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने एक और नया फरमान जारी किया है। जिसके बाद खबर ये सामने आ रही है कि अब अफगानिस्तान में ढाई दशक पुराना कानून दूबारा लागू किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि, वहां शरीयत की पुकार सुनी जा रही है। नए फरमान के मुताबिक, कंधार में अधिकारी अब ‘जीवित चीजों’ की तस्वीरें या वीडियो नहीं ले पाएंगे।

तालिबान सरकार का आदेश

मिली जानकारी के अनुसार, तालिबान के आदेश में कहा गया है कि, ऐसा करने से फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा होता है। कंधार के लिए जारी किया गया यह आदेश उस काले दौर की याद दिलाता है जब अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन था। 1996 से 2001 के बीच अफगानिस्तान में टेलीविजन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। तब भी जीवित लोगों की तस्वीरें लेने पर रोक थी. कंधार गवर्नर के प्रवक्ता ने एक अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी से बात करते हुए इस फरमान की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि ये प्रतिबंध आम जनता और ‘स्वतंत्र मीडिया’ पर लागू नहीं हैं.

ऐेसे करें कानून का पालन

जारी निर्देश के अनुसार, नागरिक और सैन्य अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि उन्हें “अपनी औपचारिक और अनौपचारिक बैठकों में जीवित चीजों की तस्वीरें लेने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे फायदे की बजाय नुकसान अधिक होता है।” डिक्री के अनुसार, टेक्स्ट और ऑडियो की अनुमति है।

तालिबान का फरमान

अफगानिस्तान पर दोबारा कब्ज़ा करते ही तालिबान ने कई सारे कानून में बदलाव किए। जिसमें नवंबर 2022 में काबुल में महिलाओं के पार्क और जिम में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दिसंबर 2022 में तालिबान ने महिलाओं के यूनिवर्सिटी जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। जनवरी 2023 में, तालिबान ने बल्ख प्रांत में पुरुष डॉक्टरों के महिला मरीजों का इलाज करने पर प्रतिबंध लगा दिया। जुलाई 2023 में तालिबान ने एक महीने के अंदर सभी ब्यूटी सैलून बंद करने का आदेश जारी किया था।

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