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America: डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ी मुश्किलें, कैपिटल दंगा मामले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

Shubham Pathak • LAST UPDATED : February 29, 2024, 12:09 pm IST

India News(इंडिया न्यूज),America: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जहां अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि वह डोनाल्ड ट्रम्प के मामले की सुनवाई करेगा। जानकारी के लिए बता दें कि, उन्हें 2020 के चुनाव परिणामों को पलटने के अपने प्रयासों की आपराधिक जांच में अभियोजन से पूर्ण छूट प्राप्त है। जानकारी के लिए बता दें कि, यह निर्णय 2024 के चुनाव के बाद तक मुकदमे में देरी कर सकता है। वहीं अदालत ने डीसी सर्किट के लिए यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स के तीन-न्यायाधीशों के पैनल के हालिया फैसले की समीक्षा के लिए 22 अप्रैल के सप्ताह के लिए मौखिक दलीलें निर्धारित कीं, जिसने इस महीने की शुरुआत में एक फैसले में ट्रम्प के प्रतिरक्षा दावे को दृढ़ता से खारिज कर दिया था।

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सुप्रीम कोर्ट की नजर

मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि, पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ आपराधिक मामला तब तक रुका रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देता, जिससे यह राजनीतिक रूप से संवेदनशील स्थिति में आ जाएगा कि संभवतः नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रम्प को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा या नहीं। वहीं अदालत के आदेश, जिसमें कोई हस्ताक्षर नहीं थे, में कहा गया है कि अदालत ने मौखिक बहस में यह संबोधित करने की योजना बनाई है कि “क्या और यदि हां, तो एक पूर्व राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के दौरान आधिकारिक कृत्यों में कथित आचरण के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने से किस हद तक राष्ट्रपति की छूट प्राप्त है” कार्यालय में हूँ”।

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जानें ट्रंप पर क्या है आरोप

इसके साथ ही जानकारी के लिए बता दें कि, संघीय 2020 चुनाव मामले में, ट्रम्प पर विशेष वकील, जैक स्मिथ द्वारा वाशिंगटन डीसी में चार आपराधिक आरोपों का आरोप लगाया गया है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि ट्रम्प ने संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने की साजिश रची, चुनाव परिणामों के कांग्रेस के प्रमाणीकरण में बाधा डालने की साजिश रची, और अधिकारों का उल्लंघन किया। वहीं ट्रम्प ने पिछले साल आरोपों को खारिज करने की कोशिश की, 52 पन्नों के दस्तावेज़ में तर्क दिया कि जिन कार्यों के लिए उन पर आरोप लगाया गया था, वे उनके आधिकारिक कर्तव्यों के तथाकथित “बाहरी परिधि” का हिस्सा थे, जिसका मतलब था कि उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था।

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