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India News (इंडिया न्यूज), Bangladesh Protest: बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को छात्रों द्वारा कई हफ़्तों तक किए गए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद सिविल सेवा नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को वापस ले लिया। हालाँकि, इसने आरक्षण नीति को पूरी तरह से खत्म करने से परहेज़ किया।
अटॉर्नी जनरल एएम अमीन उद्दीन ने मीडियो को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कोटा वापस लाने के हाई कोर्ट के आदेश को “अवैध” माना। अपने फ़ैसले मे, शीर्ष अदालत ने 93 प्रतिशत सरकारी नौकरियों को योग्यता के आधार पर आवंटित करने का आदेश दिया, जिसमें 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले दिग्गजों के रिश्तेदारों और अन्य श्रेणियों के लिए 7 प्रतिशत को अलग रखा गया।
इस बीच अधिकारियों ने राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू को बढ़ा दिया है और हिंसा और झड़पों को रोकने के लिए पुलिस को “देखते ही गोली मारने” के आदेश दिए हैं। जिसके कारण कम से कम 133 लोगों की मौत हो गई।
संशोधित प्रणाली के तहत सिविल सेवा पदों का 5 प्रतिशत अभी भी 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले दिग्गजों के बच्चों के लिए आरक्षित रहेगा। अन्य निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए अतिरिक्त 2 प्रतिशत आवंटित किए जाएंगे।
1971 के मुक्ति संग्राम के दिग्गजों के रिश्तेदारों की याचिकाओं के बाद उच्च न्यायालय ने पिछले महीने 30 प्रतिशत कोटा बहाल कर दिया था, जिससे विरोध प्रदर्शनों की नवीनतम लहर शुरू हो गई। बढ़ते अशांति को रोकने के लिए शुक्रवार को बांग्लादेश भर में लगाया गया सख्त कर्फ्यू रविवार को दोपहर 3 बजे तक बढ़ा दिया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद तक जारी रहेगा।
लोगों को आवश्यक काम निपटाने की अनुमति देने के लिए शनिवार दोपहर को कर्फ्यू को कुछ समय के लिए हटा दिया गया था। सत्तारूढ़ अवामी लीग पार्टी के महासचिव ओबैदुल कादर ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि पुलिस अधिकारियों को कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर गोली चलाने का अधिकार दिया गया है।
विश्वविद्यालय परिसरों से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया है, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में कम से कम 133 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कई पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं।
अशांति के लिए उत्प्रेरक एक ऐसी व्यवस्था है जो 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता के लिए देश की लड़ाई के दिग्गजों के बच्चों सहित विशिष्ट समूहों के लिए आधे से अधिक सिविल सेवा पदों को आरक्षित करती है।
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