India News (इंडिया न्यूज़), Donald Trump: सिविल फ्रॉड मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप ऑर्गनाइजेशन के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें करीब 355 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया। इस दौरान कोर्ट ने ट्रंप को न्यूयॉर्क में कंपनी निदेशक के तौर पर तीन साल तक काम करने पर रोक लगा दी।
वहीं, कोर्ट ने उनके दोनों बेटों डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप को भी 4-4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दोनों को दो साल तक निदेशक पद पर काम करने से रोक दिया है।
ये भी पढ़े-Shilpa Shetty की चार साल की बेटी समिशा ने जन्मदिन पर पहनी ऐसी ड्रेस, छोटी उम्र में बनाया फैशनिस्टा
बता दें केि, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और उनके बेटों पर बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य को धोखा देकर रियल एस्टेट साम्राज्य बनाने का आरोप है। सभी पर मुनाफा कमाने के लिए अपनी संपत्ति को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने का आरोप है। हालांकि, ट्रम्प और उनके बेटों ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। वहीं, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस मामले को अपने साथ धोखाधड़ी बताया है।
ये भी पढ़े-
India News(इंडिया न्यूज), MP News: मध्य प्रदेश के उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10…
Tips For Black Natural Hair: एक घरेलू उपाय में सरसों का तेल और करी पत्तों…
हमें सूचना मिली थी कि वे किसी से मिलने जा रहे हैं। हम अब उसी…
India News(इंडिया न्यूज), MP News : उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में 22 नवंबर…
AR Rahman Saira Banu Divorce Update: ए.आर. रहमान की संपत्ति लगभग 1700 करोड़ रुपये आंकी…
India News (इंडिया न्यूज),CM Atishi News: दिल्ली की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है,…