संबंधित खबरें
विश्व में भारतीय सेना का बजा डंका, इस हिंदू राष्ट्र ने सैन्य प्रमुख को किया मानद उपाधि से सम्मानित, फिर बिलबिला उठेगा चीन
शख्स दोस्तों के साथ मना रहा था अपना Birthday…तभी हुआ कुछ ऐसा भारत में मच गई चीख पुकार, मामला जान नहीं होगा विश्वास
ICC के फैसले का नहीं पढ़ रहा नेतन्याहू पर असर, लेबनान में लगातार बह रहा मासूमों का खून…ताजा हमलें में गई जान बचाने वालों की जान
पीएम जस्टिन ट्रूडो को आई अकल, भारतीयों के सामने झुकी कनाडा की सरकार…एक दिन बाद ही वापस लिया ये फैसला
जहां पर भी फटेगा परमाणु बम…तबाह हो जाएगा सबकुछ, यहां जाने उस विनाश और उसके प्रभाव के बारे में
अगर दोस्त पुतिन ने फोड़ा परमाणु बम…तो भारत पर क्या होगा असर? मिट जाएगा इन देशों का नामो-निशान
First Hindu Chief Justice in Bangladesh भ्रष्टाचार के आरोप में फंसा चीफ जस्टिस दोषी करार
इंडिया न्यूज, ढाका :
बांग्लादेश की एक अदालत ने देश के पूर्व और पहले हिंदू चीफ जस्टिस सुरेंद्र कुमार सिन्हा को 11 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला उनके खिलाफ धनशेधन और अन्य भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई करते हुए सुनाया। अदालत का यह फैसला सिन्हा की अनुपस्थिति में आया है क्योंकि वर्तमान में वह बांग्लादेश में नहीं बल्कि अमेरिका में रह रहे हैं। ज्ञात रहे कि सिन्हा देश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय से पहले प्रधान न्यायाधीश बने थे।
ढाका के विशेष न्यायाधीश चतुर्थ शेख नजमुल आलम ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में सात साल तथा आपराधिक विश्वास भंग के अपराध में चार साल कारावास की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। 70 वर्षीय सिन्हा अभी अमेरिका में रह रहे हैं।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सिन्हा धनशोधित राशि के प्रधान लाभार्थी हैं। उन्हें फार्मर्स बैंक, जिसे अब पद्म बैंक कहा जाता है, से कर्ज के तौर पर लिए गए 4,70,000 अमेरिकी डॉलर के धनशोधन में 11 साल की कैद की सजा सुनाई गई। चार साल पहले सिन्हा ने विदेश यात्रा के दौरान अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने उनपर भ्रष्टाचार में शामिल रहने का आरोप लगाया था।
जानकारी के अनुसार वे जनवरी 2015 से नवंबर 2017 तक देश के 21वें प्रधान न्यायाधीश थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश के वर्तमान ‘अलोकतांत्रिक’ एवं ‘निरंकुश’ शासन का विरोध किया। इस मामले में दस अन्य में से मोहम्मद शाहजां और निरंजन चंद्र साहा को बरी कर दिया गया क्योंकि उनके विरुद्ध आरोप साबित नहीं किए जा सके।
Also Read : Bhattu Kalan Police Station देश के शीर्ष 3 पुलिस थानों में बनाई जगह
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.