India News (इंडिया न्यूज़),Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पीटीआई चीफ इमरान खान को सिफर मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। उनके साथ ही साथ उनके सहयोगी और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई के संस्थापक इमरान खान और शाह महमूद कुरेशी को सिफर मामले में 10 साल की जेल की सजा दी गई है।
गोपनीयता लीक करने के मामले में हुई सजा
पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता में रहने के दौरान एक राजनयिक केबल को सार्वजनिक करके देश के आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने का दोषी पाते हुए 10 साल जेल की सजा सुनाई।
पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को भी हुई सजा
इमरान खान के वकील शोएब शाहीन ने एक टेक्स्ट संदेश में कहा, एक विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत मुहम्मद जुल्करनैन ने मंगलवार को आदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि उनके पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को भी इसी मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी।
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