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India News (इंडिया न्यूज), ICC Arrest Warrants Against Putin: मंगोलिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट(ICC) के सदस्य हैं। आईसीसी ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। लेकिन फिर भी मंगोलिया ने अपने मित्र देश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार नहीं किया है। ऐसा करके मंगोलिया ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है। हालांकि इस मामले में अब तक आईसीसी का बयान नहीं आया है। अगर आईसीसी के सदस्य देशों की बात की जाए तो इसमें विश्व के प्रमुख देश शामिल नहीं हैं। भारत, अमेरिका, इजराइल, रूस और चीन जैसे प्रमुख देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य नहीं हैं।
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान और मैक्सिको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य देश हैं। ऐसे में पुतिन अगर इन देशों में जाने की कोशिश करेगा तो इन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद इन देशों से रूस के संबंध भी टूट चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया और रूस के संबंधों की बात करें तो इनके संबंध कुछ ठीक नहीं है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद ऑस्ट्रेलिया ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। कनाडा ने भी रूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। इन सभी पांच देशों के साथ रूस के संबंध अच्छे तो थे। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद इन रिश्तों में खटास आ गई। और सभी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे।ये सभी देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य भी है। ऐसे में इन देशों को आईसीसी के वारंट को मानना ही पड़ेगा और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार करना होगा।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय मंगोलिया के दौरे पर हैं। पुतिन का 2 दिनों का यह दौरा ऐसे समय पर हुआ है, जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने मंगोलिया की सरकार को उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया था। लेकिन गिरफ्तारी के आदेश को दरकिनार कर मंगोलिया सरकार ने पुतिन के स्वागत में लाल कार्पेट बिछा दिया। मंगोलिया की राजधानी उलानबटार पहुंचने पर राष्ट्रपति पुतिन का भव्य स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहां तक कि चंगेज खान के स्मारक को मंगोलिया और रूस के झंडे से रंग दिया गया।
मंगोलिया की विदेश मंत्री बटमुंख खुद उनकी अगवानी करने एयरपोर्ट पहुंची थीं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने 2023 में पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया था। उन्हें यूक्रेन में नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया गया है। इस वजह से इंटरनेशनल कोर्ट ने मंगोलिया सरकार को उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया था।
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