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Pakistan: इमरान खान को महिला जज को धमकाने के मामले में मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक

BY: Nishika Shrivastava • LAST UPDATED : March 14, 2023, 4:11 pm IST
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Pakistan: इमरान खान को महिला जज को धमकाने के मामले में मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक

Pakistan Imran Khan.

इंडिया न्यूज़: (Pakistan Imran Khan) पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को महिला जज और अन्य अधिकारियों को धमकाने के मामले में बड़ी राहत मिली है। बता दें कि इस्लामाबाद की एक अदालत ने इमरान खान के खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट पर 16 मार्च तक के लिए रोक लगा दी है। दरअसल, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी और इस्लामाबाद पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए इमरान खान के खिलाफ सोमवार को गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

  • इमरान खान को महिला जज को धमकाने के मामले में मिली राहत
  • 16 मार्च तक के लिए लगाई आदेश पर रोक
  • इमरान के वकील ने कोर्ट में सुरक्षा को लेकर दिया था तर्क

इमरान के वकील ने कोर्ट में दिया था ये तर्क

पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इमरान के वकील ने सोमवार को सुनवाई में कहा था कि पीटीआई के नेता वीडियो लिंक के माध्यम से अदालत की कार्यवाही में भाग लेने के लिए तैयार थे, लेकिन वरिष्ठ सिविल जज राणा मुजाहिद रहीम ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए इमरान को 29 मार्च तक अदालत में पेश किए जाने का निर्देश दिया था।

पीटीआई नेता इमरान खान ने बाद में जिला अदालत में वारंट को चुनौती दी, जहां अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फैजान हैदर गिलानी ने आदेश में कहा कि इमरान खान के वकील का तर्क था कि सुरक्षा के मद्देनजर उनके याचिकाकर्ता निचली अदालत में पेश नहीं हो सकते हैं। सुनवाई के दौरान इमरान खान के एक वकील ने कहा कि उनके खिलाफ सुरक्षा खतरों के बीच पूर्व प्रधानमंत्री के लिए इस्लामाबाद आना सुरक्षित नहीं था।

16 मार्च तक के लिए लगाई आदेश पर रोक

दरअसल, इमरान खान के वकील की ओर से इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अदालतों के समक्ष वर्चुअल रूप से पेश होने की अनुमति मांगी थी। वहीं, जज ने कहा कि इमरान खान की याचिका में उठाई गई दलीलों पर विचार करने की जरूरत है। अब इस मामले में 16 मार्च 2023 को होगी। इस बीच गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट आदेश पर रोक लगाई जाती है।

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