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Singapore में भारतीय मूल की महिला ने की थी प्रेमी को जलाने की कोशिश, कोर्ट ने इतने दिनों की जेल की सुनाई सजा-Indianews

Shubham Pathak • LAST UPDATED : May 22, 2024, 1:51 am IST
Singapore में भारतीय मूल की महिला ने की थी प्रेमी को जलाने की कोशिश, कोर्ट ने इतने दिनों की जेल की सुनाई सजा-Indianews

Singapore

India News(इंडिया न्यूज़),Singapore: भारतीय मूल की 35 वर्षीय सिंगापुर निवासी दलजीत कौर धरम चंद को अपने किराये के फ्लैट में आग लगाने, जिससे उसका प्रेमी घायल हो गया था, के लिए 19 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। यह जोड़ा किराये के फ्लैट में एक साथ रहता था और माना जाता है कि इस घटना के बाद दोनों अलग हो गए। जानकारी के लिए बता दें कि दलजीत के बॉयफ्रेंड प्रेमराज रागू की पीठ और बायां नितंब समेत शरीर का 15% हिस्सा जल गया। जलने के कारण स्थायी घाव बन गया। द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, रागू अपने जलने की सर्जरी का खर्च नहीं उठा सकता था इसलिए वह ठीक होने के लिए मलेशिया लौट आया।

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जोनाथन टैन का बयान

मिली जानकारी के अनुसार मार्च में, एक मुकदमे के बाद, दलजीत कौर धरम चंद को उसके सेम्बवांग किराये के फ्लैट में आग लगने के जोखिम में लापरवाही से योगदान देने के एक मामले में दोषी ठहराया गया था। अदालती दस्तावेज़ों के अनुसार, जोड़े का रिश्ता परेशानी भरा था। उप लोक अभियोजक जोनाथन टैन ने कौर को एक अधिकारवादी और जोड़-तोड़ करने वाली भागीदार के रूप में चित्रित किया। टैन ने कहा, “उसने पीड़िता को पूर्ण वित्तीय प्रावधान की पेशकश की… समय के साथ, उसने अस्वास्थ्यकर नियंत्रण और निरीक्षण को सामान्य कर दिया। जब विवाद पैदा हुआ, तो उसने खुद को मारने की धमकी दी।”

अभियोजक का आरोप

अभियोजकों ने आरोप लगाया कि 6 सितंबर, 2021 को जब रागू ने रिश्ता खत्म करने का फैसला किया तो कौर नाराज हो गईं. उसने फर्श पर थिनर डाला और माचिस जलाई, जिससे आग लग गई। नशे की हालत में रागू ने कौर से थिनर लेकर स्थिति को खराब करने का प्रयास किया। हालाँकि, स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, स्थिति और भी बिगड़ गई, जब रागू ने खुद पर ज्वलनशील तरल पदार्थ डाल लिया। टैन ने विस्तार से बताया, “जिस समय या उसके आसपास उसकी मौत हुई, आरोपी ने लापरवाही से दो माचिस की तीलियाँ जलाईं… वे गिर गईं और थिनर में आग लग गई। आग पीड़ित की ओर फैल गई और उसे आग की लपटों में घेर लिया।

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कौर के वकील का तर्क

कौर के वकील ने तर्क दिया कि रागू ने आग लगाई, लेकिन न्यायाधीश ने इस दावे को खारिज कर दिया। साक्ष्य में अधिकारियों को दिए गए कौर के स्वयं के बयान शामिल हैं, जिसमें उन्होंने आग लगाने की बात स्वीकार की है। रागू अपने जलने की सर्जरी का खर्च वहन नहीं कर सका और अपने दम पर ठीक होने के लिए मलेशिया लौट आया। बता दें कि, यह घटना सितंबर 2021 में सेम्बवांग में उनके साझा किराये के फ्लैट में हुई।

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