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Netherland: नीदरलैंड में 29 वर्षीय डच महिला को इच्छामृत्यु की मिली मंजूरी, बचपन से थी इस रोग का शिकार-Indianews

BY: Shalu Mishra • LAST UPDATED : May 18, 2024, 7:37 am IST
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Netherland: नीदरलैंड में 29 वर्षीय डच महिला को इच्छामृत्यु की मिली मंजूरी, बचपन से थी इस रोग का शिकार-Indianews

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India News(इंडिया न्यूज), Netherland: नीदरलैंड से एख दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है। एक 29 वर्षीय डच महिला ज़ोरया टेर बीक बचपन से ही दीर्घकालिक अवसाद, चिंता और आघात जैसे रोगों से पीड़ित है। सभी तरीके के इलाज से परेशान होकर उन्होंने प्राण त्यागने की इच्छा प्रकट की है और आपको जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि नीदरलैंड की सरकार ने उनकी इस इस इच्छा को सहमति दे दी है और इच्छा मृत्यु के लिए मंजूरी दे दी है।

29 वर्षीय डच महिला को इच्छामृत्यु की मिली मंजूरी 

ज़ोरया टेर बीक ने अपनी बाईं बांह पर ‘जीवन का उल्टा पेड़’ टैटू के रूप में बनवाया है। वह मौत में सांत्वना ढूंढने की कोशिश कर रही है। 29 वर्षीय डच महिला ज़ोराया कई वर्षों से दीर्घकालिक अवसाद, चिंता, आघात और अनिर्दिष्ट व्यक्तित्व विकारों से पीड़ित है। अब उन्होंने इच्छामृत्यु यानी सहायता मृत्यु मांगी है और इसे नीदरलैंड सरकार ने मंजूरी दे दी है। इच्छामृत्यु एक अपरिवर्तनीय बीमारी के कारण पुराने दर्द से पीड़ित व्यक्ति की दर्द रहित हत्या में सहायता कर रही है।

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नीदरलैंड सरकार के नियम 

2002 में नीदरलैंड में अधिनियमित एक कानून के तहत साढ़े तीन साल की प्रक्रिया से गुजरने के बाद ज़ोरया टेर बीक को हाल ही में सहायता प्राप्त मृत्यु के लिए अंतिम मंजूरी मिल गई। उसके मामले ने विवाद खड़ा कर दिया क्योंकि नीदरलैंड में सहायता से मृत्यु देना अभी भी असामान्य है। यह अप्रैल में प्रकाशित हुआ था और यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी इसे उठाया था और इससे ज़ोराया को काफी तनाव हुआ था। ज़ोराया ने कहा कि वह समझती हैं कि सहायता प्राप्त मृत्यु के मामले विवादास्पद हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स से जानकारी साझा करते हुए यहां तक कहा, कि लोग सोचते हैं कि जब आप मानसिक रूप से बीमार होते हैं, तो आप सीधे नहीं सोच सकते, जो अपमानजनक है।

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सुरक्षित और सख्त कानून 

मैं समझती हूं कि कुछ विकलांग लोगों के मन में सहायता प्राप्त मृत्यु को लेकर डर है, और लोगों पर मरने के लिए दबाव होने की चिंता है। लेकिन नीदरलैंड में, हमारे पास यह कानून 20 से अधिक वर्षों से है। वहां वास्तव में सख्त नियम हैं, और यह वास्तव में सुरक्षित है। डच कानून के अनुसार, इच्छामृत्यु के लिए, एक व्यक्ति को असहनीय पीड़ा में होना चाहिए जिसमें सुधार की कोई संभावना न हो। उन्हें निर्णय लेने के लिए सूचित और सक्षम होना चाहिए। यह ज़ोराया की प्रारंभिक पसंद नहीं थी। वह बचपन से ही अवसाद और चिंता से जूझती रही और उसने हर कोशिश की।

 

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