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Non Muslims Will Get Married in UAE
इंडिया न्यूज, अबुधाबी:
यूएई में जल्द ही ऐसा कानून आने वाला है जिसके तहत यहां गैर मुस्लिमों को शादी, तलाक और बच्चे को गोद लेने संबंधी कानूनी अधिकार दे दिए जाएंगे। अभी तक यूएई में शरिया कानून के तहत ही शादी की अनुमति थी। लेकिन अब यूएई की सरकार ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नया कानून लेकर आ रही है जोकि अन्य मुस्लिम देशों की मुकाबले में बिल्कुल नया है। इसके लिए अबुधाबी में स्पेशल एक अदालत भी बनेगी।
बता दें कि खाड़ी देशों समेत यूएई में शादी और तलाक इस्लामी शरिया सिद्धांतों के आधार पर होते थे। लेकिन अबू धाबी के शेख खलीफा बिन जायद अल-नाहयान (यूएई महासंघ के अध्यक्ष) ने नया आदेश दिया है जिसके तहत इस नए कानून में नागरिक विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, संयुक्त बाल हिरासत और पितृत्व का प्रमाण और विरासत शामिल है।
खाड़ी राष्ट्र संयुक्त अरब अमीरात ने अपने देश में रह रहे गैर मुस्लिम लोगों को सौगात देते हुए उन्हें अपने रीति-रिवाज से शादी करने की अनुमति दे दी है। इतना ही नहीं इसके लिए यूएई जल्द ही एक अदालत शुरू करेगी, जिसमें गैर मुस्लिमों के विवाह को मंजूरी मिल सके।
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