India News (इंडिया न्यूज़), Pakistan: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात में पुलिस ने 13 साल की लड़की से शादी करने के आरोप में 70 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस कृत्य को अवैध और बेहद चिंताजनक बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, नाबालिग लड़की की शादी उसके पिता ने बुजुर्ग व्यक्ति से करा दी थी। इसकी सूचना मिलने पर स्वात पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और 70 वर्षीय दूल्हे और 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के पिता दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने गवाहों और संचालक को भी गिरफ्तार किया
इसके साथ ही विवाह समारोह के संचालक और गवाहों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस बीच, एआरवाई न्यूज के अनुसार, नाबालिग दुल्हन का स्थानीय अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया। यह चिंताजनक घटना पाकिस्तान में बाल विवाह की लगातार चुनौती को रेखांकित करती है, जो न केवल पाकिस्तान के संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, बल्कि छोटी लड़कियों के शारीरिक रूप से भी सही नहीं है।
पाकिस्तानी कानून क्या कहता है
पाकिस्तान के मौजूदा कानून के तहत, 1929 का पुराना गैरकानूनी विवाह अधिनियम लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 16 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित करता है। हालाँकि, विवाह की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष करने के प्रयासों को, विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा में, इस्लामी रूढ़िवादी गुटों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है, जिससे कमज़ोर नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में प्रगति बाधित हुई है।
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