India News (इंडिया न्यूज़),Pakistan: स्थानीय अख़बार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, पाकिस्तान के ख़ैबर पख़्तूनख़्वा प्रांत के पेशावर में पुलिस ने 12 वर्षीय लड़की से शादी करने की कोशिश करने के आरोप में 72 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ़्तार किया।
निकाह होने से पहले अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया। लड़की के पिता आलम सैयद पर आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी को 72 वर्षीय दूल्हे हबीब खान को 500,000 पाकिस्तानी रुपये में बेचने के लिए राज़ी कर लिया। हबीब खान को गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन लड़की का पिता भागने में कामयाब रहा।
72 वर्षीय व्यक्ति और लड़की के पिता दोनों के ख़िलाफ़ बाल विवाह निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। इस व्यवस्था में शामिल निकाह रजिस्ट्रार को भी गिरफ़्तार किया गया।
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पाकिस्तान में बाल विवाह की दर दुनिया में सबसे अधिक है, जहां अनुमानित 30 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है। विवाह की कानूनी आयु 16 वर्ष है, लेकिन इसे लागू करना एक चुनौती बनी हुई है।
ब्रिटिश काल के बाल विवाह निरोधक अधिनियम में विवाह के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, लेकिन इसमें अधिकतम एक महीने की कैद और 1,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है, जिसे अपराधियों को रोकने के लिए अपर्याप्त माना जाता है।
खैबर पख्तूनख्वा, वह प्रांत जहां विवाह का प्रयास किया गया, उन दो प्रांतों में से एक है, जिन्होंने बाल विवाह को संबोधित करने के लिए अधिक मजबूत कानून नहीं बनाए हैं।
यूनिसेफ के अनुसार, पाकिस्तान में 18.9 मिलियन लड़कियों की शादी 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले हो जाती है, और 4.6 मिलियन की शादी 16 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है।
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