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Pakistan Army Act: पाकिस्तान के पंजाब की कार्यवाहक सरकार ने मंगलवार (16 मई) को पाकिस्तानी सेना अधिनियम के अनुसार, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के साथ-साथ सैन्य प्रतिष्ठानों की तोड़फोड़ में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं की तरफ से किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया।
यह फैसला पाकिस्तान के पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री मोहसिन नक़वी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बता दे हिंसा में शामिल व्यक्तियों को जल्दी पकड़ने के निर्देश के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी फैसला लिया गया है।
अधिकारियों को अपराधियों की सही पहचान करने के लिए सभी सुरक्षा संस्थानों के बीच इंटर-एजेंसी को सहयोग करने के लिए पंजाब सरकार ने प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने बैठक को सूचित किया कि जांच करने वाले दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें।
पाकिस्तानी आर्मी ने सरकार को आर्मी एक्ट लगाने की बात कही है। आर्मी एक्ट को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी कहते हैं। आर्मी एक्ट की मदद से देश की सेना अपनी तरफ से दोषियों को गंभीर सजा दे सकती है। इसके तहत पूर्व पीएम इमरान के कार्यकर्ताओं के ऊपर गंभीर आरोप लगाकर उम्र कैद की सजा से लेकर मौत की सजा तक दी जा सकती है।
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