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Pakistan: बलात्कार के दोषियों को ऐसी भयानक सजा देने की उठी थी मांग, NAP ने खारिज किया विधेयक

India News(इंडिया न्यूज),Pakistan: पाकिस्तान के उच्च सदन नेशनल असेंबली ने मंगलवार को ऐसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए यौन अपराधियों और बलात्कारियों को सार्वजनिक रूप से फांसी देने की मांग करने वाले विधेयक को खारिज कर दिया। जानकारी के लिए बता दें कि, जेआई के सीनेटर मुश्ताक अहमद खान ने सोमवार को चेयरमैन सादिक संजरानी की अध्यक्षता में सीनेट के विदाई सत्र के दौरान विधेयक पेश किया।

152 बलात्कार आरोपियों को किया बरी

सीनेटर मुश्ताक ने आगे कहा कि, बच्चों से बलात्कार के आरोपी 152 लोगों को बरी कर दिया गया, जबकि अदालतों ने उनमें से केवल 64 को सजा सुनाई। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने उनके हवाले से कहा, “एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 के पहले छह महीनों में हर महीने 12 बच्चों को यौन उत्पीड़न का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा, “सिर्फ चार ऐसी सार्वजनिक फांसी होने दीजिए और यह अपराध खत्म हो जाएगा। अमेरिका और यूरोप से डरो मत; अपराध को नियंत्रित करने के लिए सख्त सजा जरूरी है।”

कामिल अली की राय

इसके साथ ही पीएमएल-क्यू के सीनेटर कामिल अली आगा ने अमेरिका में उस प्रथा का हवाला देते हुए विधेयक का समर्थन किया, जहां अधिकारी दोषियों को घातक इंजेक्शन दिए जाने के वीडियो जारी करते हैं। आगा ने कहा, “सऊदी अरब में सार्वजनिक फांसी दी जाती है। अगर हम मुसलमान हैं तो हमारा रुख सही होना चाहिए। दुनिया में क्या हो रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है; इस्लाम क्या कहता है वह महत्वपूर्ण है। वहीं PTI के सीनेटर हुमायूं मोहमंद ने भी बलात्कार के दोषियों को सार्वजनिक फांसी दिए जाने के समर्थन में आवाज उठाई और कहा, “जिन देशों में सार्वजनिक फांसी दी जाती है, वहां अपराध दर कम है। जहां हाथ काट दिए जाते हैं, वहां चोरी भी न्यूनतम होती है।” .

शेरी रहमान ने किया विधेयक का विरोध

पीपीपी की सीनेटर शेरी रहमान ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि सार्वजनिक फांसी बर्बरता को बढ़ावा देती है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने उल्लेख किया कि पीपीपी ने बलात्कार के लिए मौत की सजा का विरोध किया था और केवल मौत की सजा कानूनों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पुलिस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया था। रहमान ने कहा, “मृत्युदंड के मामले में पाकिस्तान दुनिया में पांचवें स्थान पर है। सार्वजनिक फांसी 21वीं सदी के समाज को शोभा नहीं देती। सार्वजनिक फांसी से अपराध नहीं रुकेगा।”

इरफान सिद्दीकी का बयान

पीएमएल-एन के सीनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी सार्वजनिक फांसी पर विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि फांसी को फांसी तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। पीएमएल-एन के सीनेटर इशाक डार ने कहा कि चूंकि मौत की सजा पहले से ही कानून का हिस्सा है, इसलिए वे सार्वजनिक फांसी के खिलाफ हैं। विशेष रूप से, बैरिस्टर अली जफर, जो पीटीआई से भी संबंधित हैं, ने विधेयक का विरोध किया। उन्होंने कहा, “हम मौजूदा कानून का समर्थन करते हैं जिसमें मौत की सजा शामिल है। हालांकि, हम सार्वजनिक फांसी का विरोध करते हैं। सार्वजनिक फांसी और सड़कों पर फांसी देने के बजाय न्याय प्रणाली में सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए।”

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Shubham Pathak

शुभम पाठक लगभग दो वर्ष से पत्रिकारिता जगत में है। वर्तमान में इंडिया न्यूज नेशनल डेस्क पर कार्यरत है। वहीं इससे पूर्व में STV Haryana, TV100, NEWS India Express और Globegust में काम कर चुके हैं। संपर्क का स्रोत:- sirshubham84@gmail.com

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