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कंगाली की कगार पर पाकिस्तान, जनता पर डाला 30 अरब रुपए का अतिरिक्त टैक्स

BY: Bharat Mehndiratta • LAST UPDATED : August 1, 2022, 4:39 pm IST
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कंगाली की कगार पर पाकिस्तान, जनता पर डाला 30 अरब रुपए का अतिरिक्त टैक्स

Pakistan Economic Crisis

इंडिया न्यूज, इस्लामाबाद (Pakistan Economic Crisis): पाकिस्तान के हालात भी श्रीलंका जैसे होने वाले हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान सरकार ने 30 अरब पाकिस्तानी रुपए का अतिरिक्त कर लगाने का निर्णय लिया है। तेल और गैस भुगतान में चूक से बचने के लिए सरकार 100 अरब पाकिस्तानी रुपए जुटाने का प्रयास कर रही है। दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान ने इस संबंध में आइएमएफ से स्टाफ लेवल समझौता भी किया है।

सरकारी शेयरों को बेचने के लिए कानून में संशोधन

पाकिस्तान के एक अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल राज्य के सरकारी कंपनियों के शेयरों को बेचने के लिए कानून में संशोधन करने पर फैसला कर रहे हैं।

IMF

जबकि हाल ही में पाकिस्तान सरकार वित्तीय संकट से उबरने के लिए दो सरकारी कंपनी एलएनजी आधारित बिजली परियोजना- बल्लोकी और हवेली बहादुर शाह को मित्र देशों को बेचने की भी योजना बनाई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में भी धीरे-धीरे श्रीलंका जैसे हालात बन रहे हैं।

पाकिस्तान के डान अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल की अध्यक्षता में रविवार को कैबिनेट की आर्थिक समन्वय समिति की बैठक में उक्त निर्णय लिया गया। बैठक में बताया गया कि 153 अरब रुपये के प्राथमिक बजट अधिशेष के लिए आइएमएफ के साथ बजटीय प्रतिबद्धता निभाने के लिए अतिरिक्त कर लगाना आवश्यक है। ईसीसी ने वित्त विभाग और संघीय राजस्व बोर्ड को एक सप्ताह के भीतर टैक्स लगाने के संबंध में प्रस्ताव लाने का निर्देश दिया है।

तेल और बिजली के दामों में बेशुमार बढ़ोतरी

गौरतलब है कि पाकिस्तान सरकार ने बीते कुछ दिनों में ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेशुमार बढ़ोतरी की है। इससे महंगाई इस कद्र बढ़ गई है कि जनता की कमर टूट गई है। यहां एक लीटर डीजल के दाम 244.95 रुपए व पेट्रोल 227.19 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इतना ही नहीं, बिजली बिलों के माध्यम से करों के संग्रह पर छोटे खुदरा विक्रेताओं के कड़े विरोध के बीच वित्त मंत्री ने 150 यूनिट से कम के छोटे व्यापारियों को कर से छूट देने का फैसला किया है।

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