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Pakistan: पूर्व पीएम इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी ने अवैध शादी मामले में निचली अदालत का किया रूख

India News(इंडिया न्यूज),Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और बुशारा बीबी की गैर-इस्लामिक शादी को लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। जिसके बाद अब इमरान खान और बुशार बीबी ने इस मामले में अपना रूख निछली अदालत की ओर किया है। जानकारी के लिए बता दें कि, जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने शुक्रवार को अलग-अलग निचली अदालत में “गैर-इस्लामिक” विवाह मामले में फैसले को चुनौती दी, जिसमें उन्हें सात साल की जेल हुई थी और 2018 में उनकी शादी को अवैध घोषित कर दिया गया था।

कोर्ट ने सुनाई थी सजा

इस महीने की शुरुआत में, एक ट्रायल कोर्ट ने 71 वर्षीय खान और उनकी 49 वर्षीय पत्नी बुशरा बीबी को “इद्दत’ (प्रतीक्षा की अवधि) के दौरान शादी का अनुबंध करने” के लिए सात साल की जेल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 5,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया। पिछले साल नवंबर में बीबी के पूर्व पति खावर मेनका द्वारा दायर एक मामले में।

रिपोर्ट की बातें

इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि बुशरा बीबी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग करते हुए अपने वकीलों के माध्यम से अदालत में अपील दायर की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक की तीसरी पत्नी ने याचिका दायर की कि सिविल जज कुदरतुल्ला द्वारा 3 फरवरी को दिया गया फैसला तथ्यों के खिलाफ था, जबकि 16 जनवरी को मामले में उनके खिलाफ जारी किया गया अभियोग भी अवैध था।

जानें याचिका में क्या कहा

वहीं याचिका की बात करें तो, याचिका में कहा गया कि, क्षेत्राधिकार की दलील बिना कोई कारण बताए खारिज कर दी गई और सिविल कोर्ट ने सुनवाई ठीक से नहीं की। इसमें कहा गया, “बुशरा बीबी के पास मामले से मुक्ति का अनुरोध करने का अधिकार सुरक्षित है। इसमें आगे कहा गया कि शिकायत पूर्व क्रिकेटर से नेता बने खान के साथ शादी के छह साल बाद दायर की गई थी, जबकि एक अन्य शिकायतकर्ता ने पहले भी इसी तरह का आवेदन दायर किया था।

खावर मेनका का दावा

इसके साथ ही इस मामले में खावर मेनका ने दावा करते हुए कहा कि, खावर मेनका और गवाहों के बयान बदलते रहे, याचिका में कहा गया कि मुफ्ती सईद बुशरा बीबी और खान के बीच दूसरी शादी के अपने दावे को साबित नहीं कर सके। मुफ्ती सईद पाकिस्तानी मौलवी हैं जिन्होंने 2018 में जोड़े की इस्लामिक शादी को संपन्न कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह समारोह इस्लामिक शरिया कानून के तहत आयोजित नहीं किया गया था और शादी बुशरा बीबी की इद्दत अवधि के दौरान हुई थी। पिछले महीने तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में एक जवाबदेही अदालत द्वारा दंपति को 14 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी इस्लामाबाद में खान के बानी गाला निवास में कैद हैं।

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Shubham Pathak

शुभम पाठक लगभग दो वर्ष से पत्रिकारिता जगत में है। वर्तमान में इंडिया न्यूज नेशनल डेस्क पर कार्यरत है। वहीं इससे पूर्व में STV Haryana, TV100, NEWS India Express और Globegust में काम कर चुके हैं। संपर्क का स्रोत:- sirshubham84@gmail.com

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