India News(इंडिया न्यूज),US Couple: अमेरिका में रहने वाले एक शख्स को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी पत्नी को 3 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। हनीमून पर पति ने पत्नी को कहा ‘सेकंड हैंड’ कोर्ट ने बताया कि पति ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी की थी। फिलहाल पति-पत्नी अलग-अलग रह रहे हैं।
आपको बता दें कि पति-पत्नी अमेरिका के नागरिक हैं। उनकी शादी 3 जनवरी 1994 को मुंबई में हुई थी। साल 2005 में वह मुंबई शिफ्ट हो गए। वर्ष 2014 के आसपास पति अमेरिका चला गया। वहीं साल 2017 में उन्होंने तलाक के लिए केस फाइल किया था। इसके बाद पत्नी ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मुंबई मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर की।
पत्नी का आरोप है कि जब जोड़ा हनीमून के लिए नेपाल गया था तो पति ने उसे ‘सेकंड हैंड’ कहा था क्योंकि महिला की पहली सगाई टूट गई थी। पति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह जताया। बताया जाता है कि जब तक महिला ने अवैध संबंध की बात कबूल नहीं कर ली, तब तक पति उसे रात में सोने नहीं देता था।
हिला का आरोप है कि 2008 में उसके पति ने तकिए से उसका दम घोंटने की कोशिश की, जिसके बाद वह अपनी मां के घर चली गई। उन्होंने अपने पति पर शादी के दौरान दूसरी महिला से शादी करने का भी आरोप लगाया।
जनवरी 2023 में ट्रायल कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया और पति को 3 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त, अदालत ने पत्नी को दादर में न्यूनतम 1,000 वर्ग फुट आवासीय स्थान या 75,000 रुपये का मासिक किराया प्रदान करने का प्रावधान किया।
पति को पत्नी के सारे गहने लौटाने और 1,50,000 रुपये मासिक भरण-पोषण भत्ता देने का भी आदेश दिया गया। इसके बाद पति ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार्य पाया और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
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