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India News (इंडिया न्यूज),UP:सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अधिकारी जज नहीं बन सकते। वे आरोपी को दोषी नहीं ठहरा सकते और न ही उसका घर गिरा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी के घर को सिर्फ इसलिए गिरा दिया जाता है कि वह आरोपी या दोषी है तो यह पूरी तरह से असंवैधानिक होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर कैसे चलेगा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ध्वस्तीकरण का आदेश दिया भी जाता है तो संबंधित पक्ष को समय दिया जाना चाहिए ताकि वह उस फैसले को चुनौती दे सके। कोर्ट ने निर्देश दिया…
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