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US Gun Law: अमेरिका में 21 साल से कम उम्र के लोगों के बंदूक रखने पर रोक नहीं, कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

BY: Raunak Pandey • LAST UPDATED : July 17, 2024, 3:54 am IST
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US Gun Law: अमेरिका में 21 साल से कम उम्र के लोगों के बंदूक रखने पर रोक नहीं, कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

US Gun Law

India News (इंडिया न्यूज), US Gun Law: अमेरिका में बंदूक संस्कृति के कारण गोलीबारी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं, मिनेसोटा की एक संघीय अपील अदालत ने मंगलवार (16 जुलाई) को फैसला सुनाया कि मिनेसोटा राज्य का कानून, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को आत्मरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थान पर बंदूक ले जाने के लिए परमिट प्राप्त करने के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यह असंवैधानिक है।

कोर्ट ने क्या कहा?

बता दें कि, सेंट लुइस स्थित अपील अदालत ने बंदूक अधिकार समूहों का पक्ष लेते हुए कहा कि राज्य का कानून अमेरिकी संविधान के दूसरे संशोधन के तहत 18 से 20 वर्ष की आयु के युवाओं के हथियार रखने और धारण करने के अधिकार का उल्लंघन करता है। यूएस सर्किट जज डुआने बेंटन ने कहा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है। जिसमें बंदूक अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया है कि राज्य के 2003 के कानून को वैध नहीं माना जा सकता।

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला

बता दें कि, जज बेंटन ने फैसला सुनाते हुए न्यूयॉर्क स्टेट राइफल एंड पिस्टल एसोसिएशन बनाम ब्रूएन नामक ऐतिहासिक 2022 सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। न्यायालय उस नियम को बरकरार रख सकता है। जो दूसरों की शारीरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले लोगों पर रोक लगाता है। हालांकि, मिनेसोटा राज्य यह स्पष्ट करने में विफल रहा है कि 18 से 20 वर्ष की आयु के युवा किस तरह का जोखिम पैदा करते हैं।

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