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India News (इंडिया न्यूज़), Zulfikar Bhutto death case: पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-जरदारी ने पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो की मौत की सजा के मामले की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय बड़ी पीठ कल 12 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई करने के लिए तैयार है।
2 अप्रैल, 2011 को पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की ओर से भुट्टो को दी गई मौत की सजा पर दोबारा विचार करने पर राय के संबंध में संदर्भ दायर किया गया था। यह बताना उचित होगा कि पूर्व प्रधान मंत्री को फरवरी 1979 में सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय पीठ ने 4-3 से मौत की सजा सुनाई थी। जिसे बाद में अप्रैल 1979 में भुट्टो को फांसी दिए जाने पर लागू किया गया था। 1977 में, सेना प्रमुख जनरल जिया-उल हक ने एक सैन्य तख्तापलट किया, जिसके बाद अपदस्थ प्रधान मंत्री को एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी की हत्या के पीछे मास्टरमाइंड होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें दोषी घोषित कर मौत की सज़ा दी गई।
पीपीपी पार्टी के अध्यक्ष ने आज फिर मामले की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए याचिका दायर की ताकि पूरी दुनिया इसे सुन सके। “संदर्भ पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा दायर किया गया थ।, जो वर्तमान आवेदक के पिता हैं। इसलिए, आवेदक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बेटे और जुल्फिकार अली भुट्टो के पोते हैं। जो संस्थापक थे। याचिका में कहा गया, ”पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और अभूतपूर्व पैमाने, क्षमता और चरित्र के एक महान नेता।”
इसमें कहा गया है कि भुट्टो एक ऐसे व्यक्ति थे जो जनता के बीच से आए, उन्होंने उनके लिए काम किया। उनका नेतृत्व किया, उनके लिए अपना जीवन दे दिया और आज तक उनके दिलों में जीवित हैं। याचिका में कहा गया कि भुट्टो जीवन भर कानून का शासन कायम रखना चाहते थे। “रोटी, कपड़ा और मकान’ का उनका आदर्श वाक्य उनकी इस चाहत का प्रमाण था कि हर आदमी को उसका उचित हक मिले। यह न्याय के स्वर को गुंजायमान करने वाली एक जोरदार पुकार थी, कि ‘चाहे चाहे स्वर्ग गिर जाए, न्याय किया जाए’।”
“आवेदक के दादा के इस जुनून ने, हालांकि, उनके सामने आने वाली विडंबना को दूर नहीं किया। न्याय की जिस भावना की वह इतनी प्रशंसा करते थे। वह तब कहीं नहीं मिली जब वह खुद अन्याय के फंदे से बंधे हुए थे।” याचिका में यह भी कहा गया है कि भुट्टो पर आरोप लगाया गया, हत्या की साजिश का दोषी ठहराया गया। सजा सुनाई गई और एक सरकारी गवाह की गवाही पर उसे मार दिया गया। जो इस देश में अब तक की सबसे बड़ी न्याय की विफलता थी। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए, बिलावल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उनकी “न्यूनतम” अपेक्षा यह थी कि यह उन सभी व्यक्तियों को उजागर करेगा जो “अपराध” में शामिल थे।
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