संबंधित खबरें
कंपकंपाती ठंड में मूसलाधार बारिश की दस्तक, दिल्ली एनसीआर समेत इन राज्यों में बरसेंगे बादल
कौन हैं नागिन साध्वियां जो स्नान से पहले करती हैं नागा साधुओं का इंतजार, फिर करती हैं ये काम, इनके कपड़े का रहस्य जान उड़ जाएगा होश
अगर आप भी करना चाहते हैं महाकुंभ में अमृत स्नान, जो जान लें शुभ मुहूर्त और तिथि
मुंह से निकल गई! मार्क जुकरबर्ग की गलती के लिए मेटा ने मांगी माफी, निशिकांत दुबे ने बताया इसे भारत के आम नागरिकों की जीत
SC ने पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
BSF को जल्द मिलेगा 'भार्गवस्त्र', इन जगहों पर होगी तैनाती, जाने कैसे दुश्मनों का करेगा काम तमाम
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने साल 1989 में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को लेकर एसआईटी से जांच कराने वाली मांग की याचिका पर आज सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। नरसंहार में मारे गए टीका लाल टपलू के बेटे आशुतोष टपलू ने कोर्ट में इस याचिका को दायर किया था। लेकिन कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। जिसके बाद आशुतोष टपलू ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर याचिका वापस ले ली है।
आपको बता दें कि नरसंहार में मारे गए टीका लाल टपलू के बेटे आशुतोष टपलू की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार करते हुए कहा कि उपयुक्त मंच पर यह मांग करें। कश्मीर में हुए नरसंहार के दौरान टीका लाल टपलू की जेकेएलएफ के आतंकियों ने निर्दयी हत्या कर दी थी। दायर की गई याचिका में कहा गया है कि32 साल बीत चुके हैं, लेकिन परुजनों को ये पता भी नहीं है कि मामले में किस तरह की जांच हुई है। एफआईआर की कॉपी भी अभी तक परिवार को नहीं मिली है।
साल 1984 सिख नरसंहार के तीन दशक बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से जांच के लिए गठित एसआईटी का भी हवाला दिया। इसके साथ ही टपलू की हत्या की एसआईटी जांच की भी मांग की। अदालत ने इस पर कहा कि इससे पहले हमने मिलती-जुलती याचिका को खारिज किया है। इसीलिए अब इसे नहीं सुन सकते हैं।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.