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Child Labour in India: बच्चों के साथ हो उत्पीड़न तो यहां करें शिकायत

BY: Reepu kumari • LAST UPDATED : July 31, 2023, 6:59 am IST
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Child Labour in India: बच्चों के साथ हो उत्पीड़न तो यहां करें शिकायत

 Child Labour in India

India News (इंडिया न्यूज),  Child Labour in India, नई दिल्ली: बालपन एक ऐसा समय होता है जब बच्चे बिना किसी परेशानी के खेलते हैं, खाते हैं और पढ़ते हैं. हमारे समाज में कुछ आपराधिक मानसिकता वाले लोग रहते हैं जो मासूम बच्चों का बचपन खराब कर देते हैं बाल मजदूरी के माध्यम से. कई बार ऐसे अपराधी पकड़े जाते हैं और कई बार लोग देख कर भी खामोश रह जाते हैं, इस कारण ऐसे अपराधियों को बढ़ावा मिल जाता है.

हमारे देश में केवल अपराध करना ही अपराध नहीं माना जाता है बल्कि अपराध होते हुए सिर्फ देखना और पुलिस को सूचित ना करना भी अपराध ही है. इसलिए जब भी आपके आस पास कोई ऐसा बच्चा दिखे जिसे बाल मजदूरी के दलदल में दखेला जा रहा तो उसकी मदद करें. आप इस तरह के अपराधिक कृत वाले व्यक्ति की शिकायत कर सकते हैं. चलिए जानते हैं की आप किसी ऐसे मासूम की मदद कैसे कर सकते हैं और ऐसे लोगों को की कहां शिकायत कर सकते हैं.

बाल श्रम  को गंभीर अपराधों में से एक माना जाता है. जिसे लेकर देश का कानून भी बहुत सख्त है. ऐसे में बाल श्रम के खिलाफ शिकायत दर्ज करना आसान है और इसके कई तरीके हैं. पुलिस स्टेशन, टेलीफोन हेल्पलाइन, ऑनलाइन शिकायत, या डाक के माध्यम से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं. जानिए कैसे-

1. E-Baal Nidan

E-Baal Nidan एक ऑनलाइन पोर्टल है www.ebaalnidan.nic.in जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे के खिलाफ किए गए किसी अधिकार के उल्लंघन के बारे में शिकायत दर्ज करा सकता है और इस तरह के पंजीकरण के बाद, शिकायतकर्ता को एक शिकायत पंजीकरण संख्या मिल जाएगी.

2. पुलिस स्टेशन में शिकायत

जब आप बाल श्रम के किसी मामले की शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं जिसके बारे में आपने देखा या सुना है, तो आपको प्राथमिकी (FIR) दर्ज करानी होगी. आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपने जो बाल श्रम की घटना देखी है या सुनी है, उसके बारे में आप सभी जानकारी दें और FIR दर्ज कराएं.

3. डाक

आप राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) को डाक के माध्यम से किसी भी भाषा में नि:शुल्क शिकायत कर सकते हैं. आप इस पते पर पत्र पोस्ट कर सकते हैं.

पता- NCPCR, 5th Floor, Chanderlok Building, 36 Janpath, New Delhi-110001 (अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 5वीं मंजिल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली – 110 001)

 

यह भी पढ़ें: जानिए भारत में कब दो बार शादी करना अपराध है और कब नहीं?

 

Tags:

FIR

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