India News (इंडिया न्यूज), Paytm Payments Bank deadline: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है और 15 मार्च की समय सीमा तय की है। इसके तहत, केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को खातों में नई जमा स्वीकार करना बंद करने और उचित व्यवस्था करने की सलाह दी है। 29 फरवरी के बाद अपने ग्राहकों के लिए कई सेवाओं की सुविधा प्रदान करेगा।
जबकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक अन्य वित्तीय संस्थानों को पेटीएम ऐप पर विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने साथ लाने की प्रक्रिया में है, ऐसे कई सेवाएं 15 मार्च के बाद काम करना बंद कर देंगी।
15 मार्च के बाद भी ये सर्विस करेगी काम
- पैसे निकालना: पेटीएम पेमेंट्स बैंक के उपयोगकर्ता अपने खाते या वॉलेट से अपने मौजूदा राशि निकाल सकेंगे।
- रिफंड और कैशबैक: साझेदार बैंकों से रिफंड, कैशबैक और स्वीप-इन के साथ-साथ पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते से ब्याज प्राप्त करना संभव है।
- जब तक शेष राशि उपलब्ध है, तब तक पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते से निकासी या डेबिट आदेश (जैसे एनएसीएच आदेश) निष्पादित करना।
- व्यापारी भुगतान: पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट का उपयोग व्यापारी भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट बंद करना: उपयोगकर्ताओं के पास वॉलेट बंद करने और शेष राशि को दूसरे बैंक खाते में स्थानांतरित करने का विकल्प होगा। - वहीं, फास्टैग उपलब्ध होंगे, लेकिन बैलेंस तक उपलब्ध होंगे। उपयोगकर्ताओं को अधिक राशि जोड़ने का विकल्प नहीं मिलेगा।
- UPI का उपयोग करके निकासी: उपयोगकर्ताओं के पास UPI या IMPS का उपयोग करके अपने पेटीएम बैंक खाते से पैसे निकालने का विकल्प भी होगा।
- मासिक ओटीटी भुगतान मौजूदा शेष राशि का उपयोग करके किया जा सकता है, हालांकि, 15 मार्च के बाद, इसे किसी अन्य बैंक खाते के माध्यम से करना होगा।
15 मार्च के बाद भी ये सर्विस नहीं करेगी काम
- खातों, फास्टैग या वॉलेट के लिए टॉप-अप उपलब्ध नहीं होगा।
- उपयोगकर्ता अन्य उपयोगकर्ताओं से पेटीएम बैंक खाते में धन प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
- वेतन या अन्य प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण उपलब्ध नहीं होंगे।
- पेटीएम द्वारा जारी फास्टैग बैलेंस को दूसरे फास्टैग में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।
- UPI/IMPS के माध्यम से Paytm पेमेंट्स बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करना।
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