India News (इंडिया न्यूज़), UP Rashtriya Parivarik Labh Yojna: यूपी सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत यदि किसी परिवार से कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में सरकार उस परिवार को 30 हजार रुपये की सहायता देती है। इस योजना का नाम, ‘राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना।’ इस योजना के अंतर्गत कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? इसके साथ ही साथ आवेदन के लिए क्या-क्या योग्यता है ये सभी जानकारी आज हम आपको इस पोस्ट के जरिए देगें।

क्या है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना?

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों को लाभ देना है। गरीब यानी BPL परिवार, जिनके परिवार में एक ही व्यक्ति कमाने वाला है, वे सभी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। कमाने वाले व्यक्ति का सहारा चले जाने के बाद इस योजना को यूपी सरकार सीधे तौर पर उनके बैंक खातों में सहायता की राशि भेजेगी। इस योजना का उद्देश्य है कि मुखिया परिवार की अचानक मौत होने के बाद परिवार को संभलने का मौका मिले और वे अपने जरूरतों को पूरा कर सकें।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ

  • BPL परिवारों को 30 हजार रुपये सहायता धनराशि सरकार द्वारा दी जाएगी।
  • यह राशि उसी परिवार को मिलेगी, जिस परिवार में मुखिया की मृत्यु हो गई हो।
  • इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के गांव और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को दिया मिलेगा।
  • योजना के तहत एकमुश्त धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
  • सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि आवेदनकर्ता के खाते में 45 दिनों के भीतर दी जाएगी।

राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के लिए क्या हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स?

  • राष्ट्रीय पारिवारिक योजना में आवेदन के लिए आवेदक का आधार कार्ड होना बेहद जरूरी है।
  • उसके पास आय, पहचान पत्र, और निवास प्रमाण पत्र, मुखिया का मृत्यु का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट पासबुक और मुखिया का आयु प्रमाण पत्र होना बेहद जरूरी है।

कैसे करें आवेदन?

  • आवेदन के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://nfbs.upsdc.gov.in/NFBS2022_23/index.aspx पर जाए।
  • इसके बाद दिख रहे नया पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नाम, जिला, एड्रेस और मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित सभी जरूरी जानकारी फील करें।
  • फिर सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।