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इंडिया न्यूज, बेंगलुरु:
Karnataka Hijab Controversy Today Updates कर्नाटक हिजाब विवाद पर फैसला सुनाने वाले हाईकोर्ट के तीनों न्यायाधीशों को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। दरअसल एक शख्स ने वीडियो संदेश में फैसला सुनाने वाले जजों को जाने से मारने की धमकी दी है। उसके बाद कर्नाटक सरकार ने जजों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया।
राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा, हमने हिजाब पर फैसला देने वाले हाईकोर्ट के तीनों जजों को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि डीजी और आईजी को विधानसौध पुलिस स्टेशन में जजों को दी गई धमकी के संबंध में दर्ज शिकायत की गहनता से जांच करने का निर्देश दिया गया है। सीएम के अनुसार शिकायत में कहा गया है कि कुछ लोगों द्वारा जजों को जान से मारने की धमकी दी गई है।
जजों को धमकी देने वाला वीडियो तमिलनाडु के मदुरै में सोशल मीडिया में पर वायरल हो रहा था। वीडियो में तमिलनाडु तौहीद जमात के सदस्य कोवई रहमतुल्लाह को कथित तौर पर यह कहते सुना जा रहा है कि झारखंड में मॉर्निंग वॉक करते हुए गलत फैसला देने वाले जज का मर्डर कर दिया गया। वीडियो में शख्स जज को अप्रत्यक्ष तौर पर धमकी दे रहा है। वह कर रहा है, हमारे समाज में कुछ लोग भावनाओं में बहके हैं। आगे वीडियो में कहा गया है कि इन जजों के साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो इसके जिम्मेदार नहीं होंगे।
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गौरतलब है कि कर्नाटक में इसी साल जनवरी में हिजाब विवाद राज्य के उडुपी से शुरू हुआ था। वहां एक सरकारी कॉलेज में छात्राओं को हिजाब पहनने से इनकार किया गया था। उन्हें हिजाब पहनकर कॉलेज नहीं आने दिया गया। इसके बाद छात्राओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने छात्राओं की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा कभी नहीं रहा है और न है। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूल व कॉलेज में शिक्षण संस्थान के आदेश के अनुसार छात्रों को वर्दी पहननी ही होगी।
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