Prajwal Revanna: एसआईटी को मिली प्रज्वल रेवन्ना की हिरासत, दुष्कर्म मामले में आया मोड़ SIT gets custody of Prajwal Revanna, a twist in the rape case -IndiaNews
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Prajwal Revanna: एसआईटी को मिली प्रज्वल रेवन्ना की हिरासत, दुष्कर्म मामले में आया मोड़ -IndiaNews

Raunak Pandey • LAST UPDATED : June 13, 2024, 2:02 am IST
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Prajwal Revanna: एसआईटी को मिली प्रज्वल रेवन्ना की हिरासत, दुष्कर्म मामले में आया मोड़ -IndiaNews

Prajwal Revanna

India News (इंडिया न्यूज), Prajwal Revanna: कर्नाटक सेक्स वीडियो मामले में मुख्य आरोपी, पूर्व जेडी(एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बुधवार (13 जून) को एक अदालत ने विशेष जांच दल (एसआईटी) की हिरासत में सौंप दिया। 42वीं अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन एवं मजिस्ट्रेट अदालत ने इस संबंध में आदेश पारित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को 18 जून तक एसआईटी की हिरासत में दे दिया। अदालत ने इससे पहले उन्हें 24 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा था और प्रज्वल को 10 जून को बेंगलुरु सेंट्रल जेल भेज दिया गया था।

एसआईटी को मिला हिरासत

बता दें कि एसआईटी के अनुरोध पर प्रज्वल को जेल अधिकारियों द्वारा एफआईआर संख्या 2/2024 के तहत उसके खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले के संबंध में अदालत के समक्ष पेश किया गया था। कोर्ट ने अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। वहीं केंद्रीय कारागार में रहने के दौरान प्रज्वल रेवन्ना को अंडरट्रायल नंबर 5664 दिया गया था। उसे क्वारंटीन सेल में रखा गया था और उसे जेल के मेन्यू के अनुसार भोजन दिया गया था। इससे पहले, अदालत ने एसआईटी सुविधा में आरामदायक रहने के लिए उसकी याचिका पर सुनवाई नहीं की थी।

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कौन-कौन से धारा में केस दर्ज

बता दें कि, एसआईटी ने प्रज्वल के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) एन (एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार करना), 506 (आपराधिक धमकी), 354 (ए) (1) (अवांछित तरीके से व्यवहार करना, स्पष्ट यौन व्यवहार, यौन एहसान की मांग करना), 354 (बी) (महिला पर आपराधिक बल का प्रयोग करना) और 354 (सी) (चुपके से देखना, किसी महिला की सहमति के बिना निजी कृत्य में उसकी छवि कैप्चर करना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

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