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India News(इंडिया न्यूज), Ram Gopal Varma: प्रसिद्ध फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को मुंबई की एक अदालत ने लंबे समय से चल रहे चेक बाउंस मामले में तीन महीने की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले से कई सालों से चल रही कानूनी लड़ाई का अंत हो गया है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में फैसला सुनाने के लिए मंगलवार (21 जनवरी) की तारीख तय की थी, इससे एक दिन पहले फिल्म निर्माता ने अपनी आगामी फिल्म सिंडिकेट की घोषणा की थी।
हालांकि, राम गोपाल वर्मा ने सुनवाई में शामिल नहीं होने का फैसला किया। अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सात साल तक मामले की सुनवाई के बाद आखिरकार मुंबई की अदालत ने आज उनके नाम पर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। राम गोपाल वर्मा को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी पाया गया है।
यह विशेष अधिनियम ‘खाते में अपर्याप्त धनराशि या निर्धारित राशि से अधिक होने के कारण चेक अनादर’ के लिए दंडनीय है। जेल की सजा के अलावा, राम गोपाल वर्मा को शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 3.75 लाख रुपये भी देने होंगे और अगर वह तीन महीने में ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे अतिरिक्त तीन महीने की कैद की सजा सुनाई जाएगी।
मामला 2018 में महेशचंद्र मिश्रा के माध्यम से श्री नामक एक कंपनी द्वारा राम गोपाल वर्मा की फर्म के खिलाफ दायर शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राम गोपाल वर्मा द्वारा जारी किया गया चेक कम राशि के कारण बाउंस हो गया था। जून 2022 में, निर्देशक को एक निजी मुचलका और 5000 रुपये की सुरक्षा जमा राशि प्रदान करने के बाद जमानत दी गई थी। मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत कोई ‘सेट-ऑफ’ नहीं होगा, क्योंकि राम गोपाल वर्मा मुकदमे के दौरान हिरासत में नहीं थे। कई सुनवाई और कानूनी कार्यवाही के बाद, अदालत ने फिल्म निर्माता के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
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