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इंडिया न्यूज, लीगली स्पीकिंग डेस्क: यूट्यूबर मनीष कश्यप को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष की याचीका को खारिज करते हुए कहा कि वो राहत के लिए पटना हाई कोर्ट या मद्रास हाई कोर्ट में याचीका दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और तमिलनाडु में दर्ज अलग अलग एफआईआर को एक साथ क्लब कर एक जगह सुनवाई कराने की मांग को भी ठुकरा दिया है। इतन ही नही कोर्ट ने मनीष के ऊपर लगे एनएसए की करवाई पर रोक लगाने से भी इंकार कर दिया है।
पिछली सुनवाई में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। तमिलनाडु सरकार ने मनीष कश्यप की याचीका का विरोध करते हुए कहा कि यूट्यूबर मनीष कश्यप पर एनएसए इसलिए लगाया गया क्योंकि उन्होंने झूठी खबरों का वीडियो बनाया और उन्हें सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा कश्यप ने वीडियो से छेड़छाड़ कर उसका इस्तेमाल करते हुए इस वीडियो को प्रवासियों को पीटे जाने की ख़बर के साथ दिखाया।
हलफ़नामे में यह भी कहा कि कश्यप ने तमिलनाडु का दौरा करने के दौरान घृणा को बढ़ावा देने और केवल वैमनस्य फैलाने के लिए प्रवासियों को लेकर उनसे सवाल पूछे। दरसअल मनीष कश्यप ने अपनी याचिका में बिहार और तमिलनाडु में दर्ज सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने और एफआईआर को रद्द करने की भी मांग की है।
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