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इंडिया न्यूज, लीगली स्पीकिंग डेस्क: मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित दिल्ली पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निचली अदालत द्वारा जैन की जमानत याचिका खारिज करने में कोई त्रुटि नजर नही आती है। यह कहते हुए अदालत ने जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने ईडी और सतेंद्र जैन के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 22 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जैन ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनोती दी थी, जिसमें अदालत ने उन्हें जमानत देने से इन्कार कर दिया था।
वही मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में दायर अपने जवाब में एजेंसी ने कहा था कि सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उनकी रिहाई से आगे की जांच बाधित होगी। वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है जो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
दरसअल सत्येंद्र जैन 12 जून 2022 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। सत्येंद्र जैन को एजेंसी ने पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। सतेंद्र जैन पर कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिये धन शोधन करने का आरोप है।
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