इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, supreme court slams jharkhand goverment): न्यूज़ 11 भारत नाम के निजी चैनल के पत्रकार की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखण्ड सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा की पत्रकारों के साथ यह व्यवहार बिल्कुल ही गलत है। यह अराजकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने झारखण्ड उच्च न्यायालय के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमे न्यूज़ 11 भारत के पत्रकार अरूप चटर्जी को जमानत दी गई थी। झारखण्ड उच्च न्यायालय ने माना था की अरूप चटर्जी को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 ए, 80 और 81 की अनदेखी करते हुए गिरफ्तार किया गया.
न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने झारखण्ड सरकार को इस संबंध में एक हलकनामा दायर करने को कहा, जिसमे गिरफ्तारी के लिए पुलिस का गलत इस्तेमाल करने पर अधिकारियों के कार्यो की व्याख्या करने को कहा गया, यह हलकनामा दायर करने के बाद कोर्ट ने जिम्मेदार अधिकारियों पर अवमानना कार्यवाही शुरू करने की संभावना भी व्यक्त की.
पत्रकार अरूप चटर्जी को 16 और 17 जुलाई 2022 की रात रांची से धनबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, अरूप ने भ्रष्टाचार से संबंधित एक खबर दिखाई थी, इस गिरफ्तारी को लेकर अरूप की पत्नी ने झारखण्ड उच्च न्यायालय में एक याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया था की पुलिस ने अरूप की गिरफ्तारी में नियमों का उल्लंगन किया। स्थानीय पुलिस को नियमों के तहत सूचित नही किया गया। यहाँ तक की गिरफ्तारी से पहले नोटिस तक जारी नही गया.
झारखण्ड उच्च न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान पाया की पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा अर्नेश कुमार बनाम डीके बसु केस में दिए गया दिशा-निर्देशों का पालन नही किया। याचिकाकर्ता को धारा 80 और 81 सीआरपीसी के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना गिरफ्तार किया गया। और रांची में किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया.
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