इंडिया न्यूज, अहमदाबाद।http://2008 Ahmedabad Serial Blasts
2008 Ahmedabad Serial Blasts : वर्ष 2008 में अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में 49 दोषियों को कितनी सजा दी जाए इस पर अभियोजन पक्ष की ओर से आज बहस पूरी हो गई। विशेष न्यायाधीश एआर पटेल मंगलवार को बचाव पक्ष की दलीलें सुनेंगे। यह जानकारी वरिष्ठ लोक अभियोजक सुधीर ब्रह्मदत्त ने दी है।
उन्होंने बताया कि अदालत के अंतिम फैसला आने तक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सजा की मात्रा पर तर्कों के विवरण की रिपोर्टिंग करने से रोक दिया है। अदालत ने कहा था कि अंतिम फैसला सुनाए जाने तक आरोपियों और उनके वकीलों के साथ अभियोजन पक्ष की दलीलों का विवरण प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित नहीं होना चाहिए।
अदालत ने इस मामले में पिछले मंगलवार को 49 लोगों को दोषी करार दिया था और 28 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट की अवधि में हुए 21 बम धमाकों ने अहमदाबाद को हिला कर रख दिया था। इन हमलों में 50 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक घायल हुए थे। (2008 Ahmedabad Serial Blasts)
13 साल से अधिक पुराने इस मामले में अदालत ने गत वर्ष सितंबर में मुकदमे की कार्यवाही पूरी की थी। पुलिस ने दावा किया था कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े लोगों ने साल 2002 में गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए इन हमलों को अंजाम दिया था, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोग मारे गए थे।
अहमदाबाद में एक के बाद एक धमाकों के कुछ दिन बाद पुलिस ने सूरत के कई इलाकों से कई बम बरामद किए थे। इसके बाद अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 एफआईआर दर्ज किए गए थे। अदालत की ओर से सभी 35 एफआईआर को एक साथ जोड़ देने के बाद दिसंबर 2009 में 78 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरु हुआ था। 2008 Ahmedabad Serial Blasts
इनमें से एक आरोपी बाद में सरकारी गवाह बन गया। इस मामले में बाद में चार और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनका मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 1100 गवाहों का परीक्षण किया।
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