संबंधित खबरें
मातम में बदलीं खुशियां, नाचते- नाचते ऐसा क्या हुआ शादी से पहले उठी…
नाइजीरिया में क्यों पीएम मोदी को दी गई 'चाबी'? क्या है इसका महत्व, तस्वीरें हो रही वायरल
Stray Dogs: बिलासपुर में आंवारा कुत्तों का आतंक, लॉ छात्रा पर किया हमला
छत्तीसगढ़ में इंडिगो फ्लाइट को मिली धमकी, इमरजेंसी हुई लैंडिग
ऑटो में बैठी थी महिला तभी पीठ पर किसी ने फेरा हाथ, पीछे मुड़ी तो कांप गई रूह, देखें सबसे डरावने 5 मिनट की झलक
खिचड़ी बनी जानलेवा, मौत से पटना में लोगों का रो रो कर हुआ बुरा हाल
इंडिया न्यूज, मुम्बई:
बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़ित को 29 हफ्ते की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने की मंजूरी दी है। हाईकोर्ट ने मेडिकल एक्सपर्ट्स का पैनल बनाया था। पैनल ने 9 सितंबर को हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें पैनल ने कहा कि प्रेग्नेंसी से नाबालिग बहुत घबरा गई है। अगर प्रेग्नेंसी को कंटीन्यू रखा गया तो इसका नाबालिग की मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।
जानना जरूरी है कि पहले देश में 24 हफ्ते से अधिक के गर्भ को टर्मिनेट करना गैरकानूनी माना जाता था। लेकिन 6 महीने पहले ही इससे संबंधित नया कानून बना है। नए कानून के बाद यह पहला केस है जब 29 हफ्ते की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने की इजाजद दी गई है।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.