India News(इंडिया न्यूज),Arvind Kejriwal: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके कार्यकाल के पूरा होने तक प्रवर्तन निदेशालय और राज्य द्वारा दर्ज सभी आपराधिक मामलों में “असाधारण अंतरिम जमानत” पर रिहा करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली अदालत ने याचिकाकर्ता पर ₹75,000 का जुर्माना भी लगाया और कहा कि आम आदमी पार्टी नेता अदालत के आदेशों के आधार पर न्यायिक हिरासत में हैं। इसके साथ ही एचटी ने क्रिक-इट लॉन्च किया, जो किसी भी समय, कहीं भी, क्रिकेट देखने के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन है।
ये भी पढ़े:- Kuwait में पहली बार शुरू हुआ हिंदी में रेडियो का प्रसारण, भारतीय दूतावास ने दी जानकारी-Indianews
इसके साथ ही अदालत का विचार था कि चौथे वर्ष के कानून के छात्र द्वारा ‘वी द पीपल ऑफ इंडिया’ के नाम से दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और अपने रिट क्षेत्राधिकार में अदालतें किसी के खिलाफ शुरू किए गए लंबित मामलों में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती हैं।
इसके साथ ही केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने जनहित याचिका को ‘पूरी तरह से अस्वीकार्य’ और ‘गुमराह’ बताया और कहा कि याचिकाकर्ता अदालत को एक राजनीतिक मंच बना रहा है। वहीं इस मामले में अदालत ने याचिकाकर्ता की खिंचाई करते हुए पूछा कि क्या उसकी “लॉ स्कूल में अच्छी उपस्थिति है। जहां कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने कहा, “ऐसा लगता है कि वह कानून के सिद्धांतों का पालन नहीं करते।”
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.