होम / Live Update / Bombay High Court Order : यौन उत्पीड़न के मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध

Bombay High Court Order : यौन उत्पीड़न के मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध

BY: India News Editor • LAST UPDATED : September 28, 2021, 9:21 am IST
ADVERTISEMENT
Bombay High Court Order : यौन उत्पीड़न के मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध

Bombay High Court Order : Ban on Media Reporting Of Sexual Harassment Cases

Bombay High Court Order : Ban on Media Reporting Of Sexual Harassment Cases

इंडिया न्यूज, मुम्बई।
Bombay High Court Order : बॉम्बे हाईकोर्ट ने वर्क प्लेस में सेक्सुअल हराशमेंट से जुड़े मामलों की मीडिया रिर्पोटिंग पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इस तरह के मामलों में लगातर बढ़ा-चढ़ाकर रिपोर्टिंग देखी जा रही है जिससे आरोपी और पीड़ित पक्ष दोनों के अधिकारों का हनन है। मीडिया रिर्पोटिंग के दौरान संस्थान का नाम प्रकाशित और प्रसारित न करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम पटेल ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि इन मामलों में आदेश भी सार्वजनिक या अपलोड नहीं किए जा सकते। आॅर्डर की कॉपी में पार्टियों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी का उल्लेख नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी भी पक्ष द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो इसे न्यायालय की अवमानना होगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कोई भी पक्ष, उनके वकील या गवाह मीडिया को मामले में अदालत के आदेश या किसी अन्य फाइलिंग के विवरण का खुलासा नहीं कर सकते।

अदालत में सुनवाई के दौरान कम स्टाफ रहेगा (Bombay High Court Order )

कोर्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि केस से जुड़े रिकॉर्ड को सीलबंद रखा जाना चाहिए और अदालत के आदेश के बिना किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। एडवोकेट-आॅन-रिकॉर्ड के अलावा किसी को भी किसी भी फाइलिंग का निरीक्षण या कॉपी करने के लिए सख्त प्रतिबंध हैं। अदालत ने आगे कहा कि सुनवाई के दौरान कोर्ट में सिर्फ सपोर्ट स्टाफ (क्लर्क, चपरासी, आदि) ही रहेंगे।

Connact Us: Twitter Facebook

Tags:

Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT