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Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah में ऐसा क्या दिखाया गया, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कंटेंट पर लगाई रोक

BY: Nishika Shrivastava • LAST UPDATED : August 17, 2024, 2:42 pm IST
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Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah में ऐसा क्या दिखाया गया, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कंटेंट पर लगाई रोक

Delhi High Court on Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Content

India News (इंडिया न्यूज़), Delhi High Court on Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Content: लोकप्रिय सिटकॉम ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) पिछले कुछ सालों में कई बार विवादों के केंद्र में रहा है। अब हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने यूट्यूब चैनलों, वेबसाइटों और सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ असित मोदी द्वारा निर्मित शो की बौद्धिक संपदा का उल्लंघन करने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय TMKOC के कंटेंट पर लगाई रोक

आपको बता दें कि 14 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना ने यह आदेश पारित किया। यह अनधिकृत व्यापारिक बिक्री, चरित्र की नकल और एआई फोटो, डीपफेक और एनिमेटेड वीडियो के निर्माण पर भी लागू होता है।

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न्यायाधीश ने कहा, “एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जाता है, जिससे प्रतिवादी संख्या को रोका जाता है। 1 से 12 और 14 से 21, (जॉन डो पार्टियों सहित), उनके मालिक, भागीदार, प्रोपराइटर, अधिकारी, नौकर, कर्मचारी और प्रिंसिपल या एजेंट की क्षमता में अन्य सभी, उनके लिए और उनकी ओर से या इसके द्वारा या इसके तहत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कार्य करना।”

बयान में आगे कहा, “किसी भी तरीके से होस्टिंग, स्ट्रीमिंग, प्रसारण, संचारण, प्रदर्शन, देखने और डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराना, जनता तक पहुंच प्रदान करना और संचार करना, प्रदर्शित करना, अपलोड करना, संशोधित करना, प्रकाशित करना, अपडेट करना, साझा करना (अपने ग्राहकों और उपयोगकर्ताओं सहित), अपनी वेबसाइटों पर बिक्री के लिए पेश करना, इंटरनेट के माध्यम से, या किसी भी तरीके या प्लेटफ़ॉर्म पर, कोई भी सामग्री, सामान या सेवा, जो किसी भी तरह से, वादी की कॉपीराइट सामग्री/पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन/पासिंग ऑफ़ करती है, जिसमें शीर्षक, वर्ण, प्रारूप और उक्त शो में अंतर्निहित सामग्री या कुछ और शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, जो अन्यथा वादी के कॉपीराइट/पंजीकृत ट्रेडमार्क/पासिंग ऑफ़ का उल्लंघन है। प्रतिवादियों द्वारा दी गई वस्तुओं/सेवाओं से अलग।”

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तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोडक्शन लगे आरोप

तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोडक्शन हाउस नीला फिल्म प्रोडक्शंस ने हाईकोर्ट को बताया कि शो के शीर्षक, किरदारों, संवादों और अन्य बौद्धिक संपदा के अधिकार उनके पास हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट, वेबसाइट और चैनल इन अधिकारों का उल्लंघन कर रहें हैं, अनधिकृत उत्पाद बेच रहें हैं और यहां तक ​​कि शो के किरदारों का उपयोग करके वीडियो, एनिमेशन, डीपफेक और अश्लील सामग्री भी बना रहें हैं। कोर्ट ने माना कि नीला फिल्म प्रोडक्शंस के पास एक मजबूत मामला था और निषेधाज्ञा दी।

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