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मुंबई हवाई अड्डे के आस-पास आठ इमारतों को गिराया जाएगा

Roshan Kumar • LAST UPDATED : August 24, 2022, 2:40 pm IST

एक जनहित याचिका में उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था.

इंडिया न्यूज़ (मुंबई): मुंबई हवाई अड्डे के आस-पास 48 ऊंची इमारतों में से आठ को एक महीने के अंदर गिराया जाएगा.

मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक हलफनामे में, मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर ने कहा कि हटाने के लिए 8 संरचनाओं की पहचान की गई है और उन्हें डिप्टी कलेक्टर (अतिक्रमण हटाने) को अवगत करा दिया गया है। डिप्टी कलेक्टर को तत्काल बैठक कर एक माह के भीतर ढांचों को हटवाने का निर्देश दिया गया है.

हलफनामे में यह भी कहा गया है कि कलेक्टर कार्यालय को 15 संरचनाओं को हटाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और उसी पर विवरण की कमी के कारण नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) रिकॉर्ड और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) को एक पत्र भेजा गया है जिसमें 15 संरचनो पर आगे की कार्रवाई के लिए विवरण मांगा गया है.

हलकनामे में कहा गया की “इस कार्यालय को संरचना को हटाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उस व्यक्ति का नाम, पता और अन्य विवरण जिसके खिलाफ नियम 6 के तहत कार्यवाही की जा रही है, डीजीसीए और एमआईएएल के पास उपलब्ध नहीं है। संरचना की सटीक प्रकृति और सीमा का पता लगाने के लिए इसे हटाने का कारण और विमान नियम, 1994 (अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करना) के नियम 8 के तहत कार्रवाई करना मुश्किल है”

उपनगरीय उप कलेक्टरों द्वारा साइट की समीक्षा के बाद, कलेक्टर ने अनधिकृत संरचनाओं की स्थिति को सूचीबद्ध किया। कलेक्टर ने कहा कि डीजीसीए द्वारा उचित आदेश पारित करने के बाद इन संरचनाओं को हटाया जाएगा.

उच्च न्यायालय ने दिया था आदेश

यह हलफनामा मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की पीठ द्वारा 29 जुलाई को जारी एक निर्देश के जवाब में दायर किया गया था, जिसमें मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास 48 इमारतों के अनधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए कदम उठाने की पहल की गई थी.

अधिवक्ता यशवंत शेनॉय द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश पारित किए गए थे, जिसमें डेवलपर्स द्वारा खुले तौर पर उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें हवाईअड्डा क्षेत्र के आसपास इमारतों का निर्माण करने की अनुमति दी गई थी.

जनहित याचिका में दावा किया गया है कि डेवलपर्स ने भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (एएआई) द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) का उल्लंघन किया है, जो अनुमेय ऊंचाई सीमा से अधिक भवनों और निर्मित संरचनाओं की ऊंचाई के संबंध में है.

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