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इंडिया न्यूज़(Foreign universities): यूजीसी प्रमुख एम जगदीश कुमार ने गुरुवार को विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए दिशानिर्देश जारी किया। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शाखाएं स्थापित करने के लिए यूजीसी से मंजूरी लेनी होगी साथ ही विदेशी विश्वविद्यालयों को सिर्फ ऑफलाइन कक्षाएं संचालित करने की ही इजाजत होगी।
विदेशी विश्वविद्यालय यूजीसी की अनुमति के बिना भारत में नहीं स्थापित कर सकेंगे कैंपस
भारत में शिक्षा की स्थिति को बेहतर करने के लिए यूजीसी संकल्पबद्ध है। एक प्रेस कॅान्फ्रेंस में यूजीसी प्रमुख जगदीश कुमार ने बताया कि अब किसी भी विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में अपने कैंपस खोलने के लिए यूजीसी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा अन्यथा, वह भारत में अपने कैंपस स्थापित नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि शुरुआत में यह मंजूरी दस साल के लिए दी जाएगी। हालांकि, विदेशी विश्वविद्यालय इस मंजूरी को नौवें साल में रिन्यू करा सकते हैं। बशर्ते विदेशी विश्वविद्यालय यूजीसी की तरफ से जारी कुछ शर्तों को पूरा करते हों।
विदेशी विश्वविद्यालय को ऑफलाइन कक्षाएं आयोजित करने की ही अनुमति होगी। ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। विदेशी विश्वविद्यालय फिजिकल मोड में केवल फुल टाइम कोर्स पेश कर सकते हैं। हालांकि, विदेशी विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया आयोजित करने के लिए स्वतंत्रता होंगे, लेकिन इन विश्वविद्यालयों को वैसी ही शिक्षा की गुणवत्ता भारतीय कैंपसों में को भी देनी होगी जैसी वह अपने मेन कैंपस में दे रहे है।
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