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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले के जज का दावा, कहा- अंतरराष्ट्रीय नंबरों से मिल रही जान से मारने की धमकियां-Indianews

Shubham Pathak • LAST UPDATED : April 25, 2024, 10:40 am IST

India News(इंडिया न्यूज),Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में जज रवि कुमार ने एक बड़ा दावा किया है जिसमें उन्होने उत्तर प्रदेश पुलिस से कहा है कि उन्हें “अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से दुर्भावनापूर्ण कॉल और जान से मारने की धमकियां” मिल रही हैं। न्यायाधीश रविकुमार जो 2022 में वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का आदेश देने के लिए जाने जाते हैं, ने धमकियों की जांच का अनुरोध किया है। वहीं टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, दिवाकर ने इस हफ्ते एसएसपी सुशील चंद्रभान घुले को एक पत्र लिखकर कहा कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय नंबरों से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक है।

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इससे पहले भी मिल चुकी धमकी

मिली जानकारी के अनुसार, इससे पहले भी ज्ञानवापी फैसले के बाद न्यायाधीश द्वारा इसी तरह की चिंताएं उठाए जाने के बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनके और उनके परिवार के लिए वाई-श्रेणी की सुरक्षा को मंजूरी दे दी थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर एक्स-श्रेणी कर दिया गया था। वहीं दिवाकर की वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था में दो सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, उनके एक सहयोगी ने उल्लेख किया कि यह सुरक्षा अपर्याप्त है, क्योंकि दोनों कर्मियों के पास स्वचालित बंदूकों और आधुनिक हथियारों से लैस आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए हथियारों की कमी है।

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2022 में दिवाकर ने दिया था साफ बयान

जानकारी के लिए बता दें कि, 2022 में दिवाकर ने कहा था, ”इस सिविल केस को असाधारण केस बनाकर डर का माहौल बनाया गया। डर इतना है कि मेरा परिवार हमेशा मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है और मैं उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं. सुरक्षा को लेकर चिंता है” जब मैं घर से बाहर होता हूं तो मेरी पत्नी द्वारा बार-बार व्यक्त किया जाता है। पिछले साल दिवाकर के लखनऊ स्थित घर के पास से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया था। उस समय, शाहजहाँपुर के एसएसपी अशोक कुमार मीणा ने न्यायमूर्ति दिवाकर के भाई, जो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में भी कार्यरत हैं, के घर की सुरक्षा के लिए एक गनर नियुक्त किया था। हालाँकि, चल रहे लोकसभा चुनावों के कारण सुरक्षा विवरण वापस ले लिया गया था।

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