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हाईकोर्ट ने ड्रग मामले में एक्ट्रेस Mamta Kulkarni के खिलाफ FIR की खारिज, जानें पूरा मामला

Nishika Shrivastava • LAST UPDATED : October 16, 2024, 2:42 pm IST
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हाईकोर्ट ने ड्रग मामले में एक्ट्रेस Mamta Kulkarni के खिलाफ FIR की खारिज, जानें पूरा मामला

HC Quashes FIR Against Mamta Kulkarni in Drug Case

India News (इंडिया न्यूज़), HC Quashes FIR Against Mamta Kulkarni in Drug Case: मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठाणे में 2016 में 2000 करोड़ रुपये के ड्रग जब्ती मामले से संबंधित बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी (Mamta Kulkarni) के खिलाफ एफआईआर को खारिज कर दिया। बता दें कि अदालत ने कार्यवाही को ‘स्पष्ट रूप से तुच्छ और परेशान करने वाला’ पाया और कहा कि मामले को आगे बढ़ाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ ने कहा, “हम इस बात से संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता (कुलकर्णी) के खिलाफ अभियोजन जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने से कम नहीं होगा।”

ममता कुलकर्णी के खिलाफ सबूतों को लेकर अदालत ने कही ये बात

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से उनकी राय है कि ममता कुलकर्णी के खिलाफ सबूतों से प्रथम दृष्टया कोई अपराध साबित नहीं होता है। न्यायमूर्ति भारती डांगरे और मंजूषा देशपांडे ने कहा कि कुलकर्णी का मामला उनकी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक ‘उपयुक्त उदाहरण’ था, क्योंकि कार्यवाही ‘स्पष्ट रूप से तुच्छ और परेशान करने वाली’ थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने 22 जुलाई को कुलकर्णी के खिलाफ मामला खारिज कर दिया था, लेकिन विस्तृत आदेश बुधवार (7 अगस्त) को उपलब्ध कराया गया।

चार्जशीट में गवाहों के बयानों और अन्य सबूतों की समीक्षा करने के बाद, उच्च न्यायालय ने पाया कि कथित साजिश की बैठक केन्या के एक होटल के डाइनिंग एरिया में हुई थी, जिसमें कुलकर्णी डाइनिंग टेबल के पास एक सोफे पर बैठी थीं। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि प्रस्तुत किए गए सबूत एनडीपीएस अधिनियम के तहत कुलकर्णी के खिलाफ आरोपों को बरकरार रखने के लिए अपर्याप्त थे।

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न्यायाधीशों ने FIR रद्द कर दिया ये बयान

न्यायाधीशों ने एफआईआर को रद्द करते हुए कहा, “याचिकाकर्ता (कुलकर्णी) की केवल एक बैठक में उपस्थिति, यहां तक ​​कि आरोपपत्र में दर्शाई गई सामग्री को स्वीकार करने पर भी, आरोपपत्र में लगाए गए प्रावधानों के तहत दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होगी।”

सभी सबूतों की जांच करने के बाद पीठ ने कहा, “आरोपपत्र में शामिल संपूर्ण सामग्री के अवलोकन के बाद, हमारा मानना ​​है कि यह सामग्री एनडीपीएस अधिनियम और विशेष रूप से धारा 8(सी) (ड्रग्स का सेवन) और 9(ए) (केंद्र सरकार की अनुमति, नियंत्रण और विनियमन की शक्ति) के तहत उसके खिलाफ आरोप कायम रखने के लिए पर्याप्त नहीं है।”

जानें पूरा मामला

12 अप्रैल, 2016 को ठाणे पुलिस ने दो वाहनों को रोका और पाया कि उनमें सवार यात्री 2-3 किलोग्राम इफेड्रिन (पाउडर) ले जा रहे थे, जो नारकोटिक्स अधिनियम के तहत एक विनियमित पदार्थ है। चालक मयूर और सागर को हिरासत में लिया गया। 80 ​​लाख रुपये से अधिक मूल्य की यह खेप एक दवा कंपनी की फर्जी आईडी से जुड़ी थी।

जांच में 10 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई, जबकि कुलकर्णी सहित सात अन्य की तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि कुलकर्णी जनवरी 2016 में केन्या के एक होटल में एक संदिग्ध, विक्की गोस्वामी और अन्य के साथ बैठक में शामिल था। कुलकर्णी की संलिप्तता की पुष्टि एक अन्य आरोपी जैन के बयान से हुई, जो बैठक में शामिल था।

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कथित साजिश में महाराष्ट्र की एक कंपनी से इफेड्रिन पाउडर को केन्या ले जाकर मेथमफेटामाइन का उत्पादन करना शामिल था, जिसे विक्की गोस्वामी और डॉ. अब्दुल्ला ने वैश्विक स्तर पर वितरित करने की योजना बनाई थी। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि आरोपी ने दवा की बिक्री से काफी लाभ कमाया। कुलकर्णी ने मामले में सह-आरोपी में से एक विक्की गोस्वामी को जानने की बात स्वीकार की।

अधिवक्ता माधव थोराट द्वारा प्रस्तुत कुलकर्णी की याचिका में कहा गया कि उनके खिलाफ आरोप ‘केवल सह-आरोपी के बयान पर आधारित हैं’ और ‘किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं है’। कुलकर्णी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता वीएम थोराट और माधव थोराट ने इस आधार पर एफआईआर रद्द करने की मांग की थी कि अभिनेता को आरोपी के रूप में शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है और किसी भी तरह से उन्हें अपराध में सह-आरोपी द्वारा किए गए कृत्य के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

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