इंडिया न्यूज, बेंगलुरु।
Husband’s Coercion Also Rape, High Court’s Strictness On Marital Rape, Know What Is The Matter: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि बलात्कार बलात्कार होता है, चाहे वह किसी पुरुष द्वारा किसी महिला पर किया गया हो या किसी पति द्वारा अपनी पत्नी से किया गया हो। पति की जबरदस्ती को भी बलात्कार माना जाएगा।
आपको बता दे कि बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट की बेंच ने आरोपी पति पर पत्नी से बलात्कार के आरोप को जायज मानते हुए कहा है कि एक पुरुष जो किसी महिला का यौन उत्पीड़न या बलात्कार करता है, आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय है।
वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि यदि पुरुष पति है, तो वह वही कार्य करता है जो दूसरे पुरुष के समान कार्य करता है, उसे छूट है।
इस तरह के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक आदमी एक आदमी है; एक कृत्य एक कृत्य है और रेप को भी रेप ही माना जाता है। चाहे वह एक पुरुष द्वारा महिला पर किया गया हो, या पति द्वारा।
पति को जानवर जैसा व्यवहार करने का अधिकार नहीं
वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि पति अपने किसी भी कार्य के लिए विवाह संस्था द्वारा संरक्षित है। शादी का मतलब यह तो नहीं कि किसी को विशेष पुरुष विशेषाधिकार या क्रूर जानवर जैसा व्यवहार करने का लाइसेंस दिया जाए। यह एक पुरुष और एक पति दोनों के लिए एक समान दंडनीय होना चाहिए। Husband’s Coercion Also Rape, High Court’s Strictness On Marital Rape, Know What Is The Matter
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