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India News Manch Anurag Thakur लड़कियों की शादी की उम्र अब 21 साल, सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन के लिए संसद में पेश करेगी प्रस्ताव

PUBLISHED BY: Vir Singh • LAST UPDATED : December 16, 2021, 5:17 pm IST
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India News Manch Anurag Thakur लड़कियों की शादी की उम्र अब 21 साल, सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन के लिए संसद में पेश करेगी प्रस्ताव

India News Manch Anurag Thakur The age of marriage of girls is now 21 years, the government will present a proposal in the Parliament to amend the existing laws

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:

India News Manch Anurag Thakur केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र कम से कम अब 18 की बजाए 21 साल करने का निर्णय लिया है। दरअसल केंद्र के निर्देश पर पिछले साल जून में टास्क फोर्स का गठन किया गया था और टास्क फोर्स ने पिछले साल ही दिसंबर में इस संबंध में अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी थी।

India News Manch PMKSY Scheme extended beyond 5 years

इस प्रस्ताव पर अब केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया न्यूज मंच पर बातचीत के दौरान आज यह जानकारी की।

https://youtu.be/64S09_rsHBA

कैबिनेट ने कल दी मंजूरी (India News Manch Anurag Thakur)

अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने कल बैठक में लड़कियों की शादी की उम्र कम से कम अब 18 किए जाने के टास्क फोर्स के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन के लिए संसद में प्रस्ताव पेश करेगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 15 अगस्त को भी लाल किले से अपने संबोधन में इस योजना का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि बेटियों की शादी उचित समय पर हो।

जानिए क्या है मौजूदा कानून (India News Manch Anurag Thakur)

अनुराग ठाकुर ने बताया  फिलहाल मौजूदा कानून के अनुसार देश में पुरुषों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 साल और महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 साल है। सरकार की तरफ से अब बाल विवाह निषेष कानून, और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करने वाली है। नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने इस बाबत सिफारिश की थी। इस कमेटी के सदस्य नीति आयोग के डॉ. वीके पॉल भी थे।

जानिए पहले विवाह कानून में कब संशोधन हुआ (India News Manch Anurag Thakur)

युवतियों की न्यूनतम उम्र में आखिरी बदलाव 1978 में किया गया था और इसके लिए शारदा एक्ट 1929 में परिवर्तन कर उम्र 15 से 18 की गई थी। आपको ये भी बता दें कि भारत के जनगणना महापंजीयक के मुताबिक देश में 18 से 21 साल के बीच विवाह करने वाली युवतियों की संख्या करीब 16 करोड़ है।

(India News Manch Anurag Thakur)

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