India News (इंडिया न्यूज़), Maharashtra Politics: एनसीपी में बगावत के बाद अब महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की विधानसभा से अयोग्यता का मामला एक बार फिर खबरों में आ गया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता सुनील प्रभु ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे और उनका साथ देने वाले विधायकों की अयोग्यता का मामला अभी तक स्पीकर के पास लंबित रहने का हवाला दिया है।
याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी अभी तक स्पीकर ने एकनाथ शिंदे और उनके साथ पार्टी से बगावत करने वाले विधायकों की अयोग्यता को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया है।
पिछले साल, 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में बगावत हुई थी। इसके बाद शिवसेना (शिंदे गुट) ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे और उनके साथ 15 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग उठाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मई में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए मामला बड़ी बेंच के पास भेज दिया था। कोर्ट ने कहा, राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट देने का आदेश गलत था लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार को बहाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया था।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.